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यूपी सरकार ने Vidhwa Pension Yojana के नियमो मे किया बदलाव, अब सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ

Vidhwa Pension Yojana Rules : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की जिन विवाहित महिलाओं के पास अपने पति के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन (UP Vidhwa Pension Yojana) के तहत उन्हें धन प्रदान करती है। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने यूपी विधवा पेंशन योजना (निराश्रित महिला यूपी विधवा पेंशन योजना) शुरू की है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 1362 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। 
 
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Haryana Update: उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके।  यूपी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाता आधार से लिंक करना होगा। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करना चाहिए।

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Vidhwa Pension Yojana में इन दस्तावेजों की है जरूरत

1। महिला का आधार कार्ड
2। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3। पासपोर्ट साइज फोटो
4। आयु प्रमाण पत्र
5। आय प्रमाण पत्र
6। मोबाइल नंबर
7। बैंक खाता संबंधी जानकारी
8। निवास प्रमाण पत्र

Widow Pension में कौन ले सकता है लाभ?

1। इस यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का मूल निवासी होना चाहिए।
2। इस यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए लाभार्थी का गरीबी रेखा से नीचे होना आवश्यक है।
3। लाभार्थी को बीपीएल कार्ड चाहिए।
4। आवेदक 18 से 60 वर्ष का होना चाहिए।
5। आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
6। विकलांग पेंशन लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग से सत्यापित प्रमाण पत्र चाहिए।
7। यह नियम Vidhwa Pension Yojana में लागू होगा अगर किसी विधवा का बच्चा है।
8। Uttar Pradesh के इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को कम आय का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों को जमा करना होगा। 
9। यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) के तहत बच्चे को जन्म देने वाली महिला 25 वर्ष की आयु तक पेंशन पा सकती है। 

 

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