₹12 की जगह ₹20 हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम

हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह बढ़ी-बढ़ी कंपनियों से बीमा करवा सके क्योंकि इन कंपनियों की बीमा करने की दर बहुत ज्यादा हैं। ये कंपनियां बीमा करने के लिए बहुत बढ़ी संख्या में पैसों की मांग करती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना की शुरूआत की हैं जिसका नाम हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मई 2015 को आरंभ किया था। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष ₹12 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमे की रकम प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थाई रूप से विकलांगता की स्थिति में भी बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम हुई बढ़ोतरी
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। 1 June 2022 से इस योजना के अंतर्गत नई प्रीमियम दरें लागू की जाएंगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। जब से अब तक इस योजना की प्रीमियम दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। अब इस योजना के लाभार्थियों को ₹12 के प्रीमियम की जगह ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 31 March 2022 तक इस योजना के अंतर्गत active subscribers की संख्या 22 करोड़ थी।
यह भी पढ़ेः चीन में अब लड़को को पहननी पड़ेगी Lingerie3.25 लाख महिलाओं के प्रीमियम का भुगतान करेगी हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए लगभग 3.25 लाख फंड की घोषणा की गई है लेकिन सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि प्रदेश की 4.91 लाख महिलाएं हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी है। जिसमें से 1.64 लाख महिलाओं ने अपने आप को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है। लेकिन 3.25 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। इन सभी 3.25 लाख महिलाओं के प्रीमियम की राशि का भुगतान जोकि 40 लाख रुपए है हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा।
सुरक्षा बीमा योजना नियम व शर्तें
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है।
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प्रतिवर्ष योजना का नवीकरण किया जा सकता है।
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दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण या फिर विकलांगता होने की स्थिति में बीमा कवर दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
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शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से इस योजना को उपलब्ध करवाया जाएगा।
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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यदि किसी व्यक्ति के 1 से ज्यादा बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
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बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है।
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वार्षिक प्रीमियम की payment के बाद ही आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
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यदि किसी कारणवश इस योजना के लाभार्थी द्वारा योजना को छोड़ दिया गया हो तो भविष्य में वह इस योजना का लाभ प्रीमियम भर के प्राप्त कर सकता हैं।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर की समाप्ति
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70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कवर की समाप्ति हो जाएगी।
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यदि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए शेष राशि नहीं है।
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अगर यदि सदस्य एक से अधिक खाते से योजना के अंतर्गत खबर होता है एवं बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त होता है तो इस स्थिति में बीमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा एवं प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।
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यदि दी गई तिथि पर प्रीमियम की अपर्याप्त राशि प्राप्त होती है स्थिति में बीमा कवर समाप्त हो जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अनिवार्य दस्तीवेज
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आवेदक का आधार कार्ड
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पहचान पत्र
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बैंक अकाउंट पासबुक
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आयु प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो