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Rules Change For Govt Employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले नियम, जानें

Rules Change For Govt Employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर कई नियमों को बदल दिया है।
 
Rules Changes for govt employees
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर कई नियमों को बदल दिया है। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं (Govt Employee), तो आपको इन नियमों का पता होना चाहिए। रिटायरमेंट के समय आपको इन नियमों का पता नहीं हो सकता है।


प्रमाणित सेवाओं की आवश्यकता

धर्म मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई निर्देशों को जारी किया है। नौकरी के 18 साल पूरे होने से 5 साल पहले सभी कर्मचारियों को क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफेकेट (QSC) देना होगा।
धर्म मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग ने नई दिशानिर्देशों को जारी किया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को 18 साल की नौकरी पूरी होने पर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। निर्देशों को सभी विभागों को भेजा जाना चाहिए और सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

रिटायरमेंट से पहले सभी रिकॉर्ड रखेंगे


कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि सभी कर्मचारियों को 18 साल की नौकरी पूरी होने पर वेरिफिकेशन कराना होगा। वे इसे करेंगे।
जिन लोगों ने अपनी नौकरी में पांच वर्ष से कम समय बिताया है पीरियोडिक वेरिफिकेशन (रिटायरमेंट नियमों में बदलाव) से कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस निर्धारित होगी। इससे कर्मचारियों के आवश्यक रिकॉर्ड सेवानिवृत्ति से पहले व्यवस्थित होंगे।

कैसे कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होगा?

मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कर्मचारी विभाग का प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक करेंगे। सर्विस नियम का पालन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने पर कर्मचारी को सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट निर्धारित फॉर्मेट में होगा।

विधि कब शुरू होगी?

यह जांच कराना हर कर्मचारी को जरूरी होगा। ये 2021 के केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम के अनुसार अनिवार्य हैं। हर मामले में, ये जांचें रिटायरमेंट से पांच साल पहले होनी चाहिए। कर्मचारी को अपनी क्वालिफाइंग सर्विस रिपोर्ट देनी होगी। 31 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू होगी।

कर्मचारी जागरूक रहेंगे

नोटिफिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले ही उनके सेवाकाल के बारे में सूचित करना है। सारे विभागों में इसे लागू करना अनिवार्य है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी होंगी।