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Rajasthan Scheme : घर बैठे महिलाएं कमा सकती है पैसा, घर रहकर करे ये काम

राजस्थान सरकार ने वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। इसमें प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग या हिंसा से पीड़ित महिलाओं को दी जाएगी। हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम स्कीम के तहत अगले छह महीने में 20 हजार महिलाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है।
 
Rajasthan Scheme : घर बैठे महिलाएं कमा सकती है पैसा, घर रहकर करे ये काम 

राजस्थान सरकार ने रोजगार और आजीविका क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए हैं। महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने सरकारी विभागों और निजी फर्मों में वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की है। द्रारा राज्य सरकार ने कहा कि इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

Work From Home योजना का उद्घाटन

राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने अब इस कार्यक्रम को mahilawfh.rajasthan.gov.in पर शुरू किया है। महिलाएं जनाधार कार्ड का उपयोग करके इस वेबसाइट पर पंजीकृत हो सकती हैं। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। वेतन इन विभागों या फर्मों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार भी निजी फर्मों में 20 प्रतिशत तक महिलाओं का नामांकन करने के लिए धन देगी।

6 महीने में 20 लाख महिलाओं को काम मिलता है

सरकार ने घोषणा की कि महिलाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों और सरकारी विभागों को संबिधित महिलाओं को प्रशिक्षण देने की एवज में सरकार प्रत्येक महिला को ३ हजार रुपये देगी। फिलहाल, अकाउंटिंग, वेब डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, काउंसिलिंग सेवाएं, सिलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मिलेगा। अगले छह महीने में राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम स्कीम के तहत 20 हजार महिलाओं को काम देने की घोषणा की है।

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इतना बजट दिया गया है

इस योजना को छह महीने में लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अब तक, 150 महिलाओं और 9 कंपनियों ने इस योजना में पंजीकरण कराया है। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन करते समय महिलाओं के पास इस योजना से जुड़े सभी कागजात होने चाहिए।