बिटिया की शादी के लिए हरियाणा सरकार से पाएं आर्थिक मदद, पूरी जानकारी यहाँ!

Haryana kanyadaan yojna: हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी.
जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया (For the marriage of daughters, the amount of 41000 rupees has been increased to 51000 rupees.) गया है ।
इस Haryana Kanyadan Yojana की हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है ।(हरियाणा कन्यादान योजना) इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। Haryana Kanyadan Yojana में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ (Girls belonging to scheduled castes / tribes and below poverty line as well as widows will also be provided benefits.) प्रदान किया जायेगा।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।(हरियाणा कन्यादान योजना) इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।
हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
हरियाणा शादी शगुन योजना को लिंक किया गया परिवार पहचान पत्र से
सभी पात्र परिवारों को हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को प्रो एक्टिव मोड में लागू किया गया है।
जिसके अंतर्गत विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अपने आप ही सहायता प्राप्त हो जाएगी।(हरियाणा कन्यादान योजना) Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से लाभार्थियों को ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
जिसे हरियाणा सरकार ने बड़ा कर ₹71000 कर दिया था। अब आवेदन प्राप्त करने, आवेदन की जांच करने एवं सहायता जारी करने में देर नहीं होगी एवं परिवारों को समय से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
शादी शगुन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरिवास समुदाय के नागरिकों की बेटियों की शादी पर प्रदान किया जाता है।
Haryana Kanyadan Yojana Highlights
योजना का नाम- हरियाणा कन्यादान योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी-हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी-राज्य की लड़किया
उद्देश्य-बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट-http://haryanascbc.gov.in/
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि
शादी शगुन योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की कन्याओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए की जगह 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
अब इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के परिवार आवेदन कर सकते हैं। वह सभी परिवार जो अब तक Haryana Kanyadan Yojana में शामिल नहीं थे वह अपने विवाह की तिथि के 30 दिन के अंदर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि विवाहित जोड़े द्वारा विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन नहीं किया गया तो इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों को 46 हजार रुपए की राशि पहले दी जाती है एवं शेष 5 हजार रुपया की राशि विवाह पंजीकरण करवाने के बाद प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों को भी ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन अंत्योदय या सरल केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है |
Haryana Kanyadan Yojana में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि
जैसे की आप सभी जानते है कि Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों कि बेटियों कि शादी के लिए 51 हज़ार की धनराशि दी जा रही है। (हरियाणा कन्यादान योजना)उसी तरह उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति है लेकिन वह बीपीएल नहीं है मगर उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है या ढ़ाई एकड़ से कम उनके पास जमीन है तो उन परिवारों की लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और किसी भी जाति एवं बिना आय वाली खिलाडी महिलाओ की शादी के लिए 31 हजार रुपये की सहायता राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना 1118 लाख लाभार्थियों को पहुंचा लाभ
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लड़की की शादी के लिए ₹51000 शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यह राशि पात्रता की सारी शर्तें पूरी करने पर लाभार्थी को प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 72 लाख ₹49000 तक की राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली गई है। इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। (हरियाणा कन्यादान योजना)Haryana Kanyadan Yojana का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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