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Haryana Pension Scheme : Family ID में इतनी आय वालों को भी सरकार देगी पेंशन, फटाफट जानें डीटेल

हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य में 3.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को भी बुढ़ापा पेंशन मिलेगा। सरकार ने कहा कि पीपीपी में बुजुर्गों की आय ही पेंशन का आधार है।

 
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हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटने की आशंका को विधानसभा से बाहर कर दिया है। जिन बुजुर्गों की सालाना आय तीन लाख 50 हजार रुपये से अधिक है, उनकी बुढ़ापा पेंशन अब नहीं कटेगी। इससे अधिक आय होने पर पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। जिन बुजुर्गों की आय इस दायरे से अधिक है, उनकी पेंशन सरकार ने अभी तक रोकी है।

विपक्ष अभी भी दो लाख रुपये तक की आय वाले बुजुर्गों की पेंशन काट रहा है। सरकार ने कहा कि यह दावा झूठ है। प्रदेश सरकार अब पेंशन के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है। सरकार विधिवत रूप से सालाना आय का दायरा बढ़ाने जा रही है ताकि लोगों को पेंशन मिल सकें। कैबिनेट की बैठक लिमिट का अंतिम निर्णय लेगी। वर्तमान में पेंशन का लाभ केवल एक लाख आठ सौ हजार रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले बुजुर्गों को मिलता है।

हरियाणा सरकार ने विधानसभा को बताया कि परिवार पहचान-पत्र (PPP) को पेंशन से जोड़ा गया है। सरकार खुद परिवार पहचान पत्रों में दर्ज की गई आय (साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक) की जानकारी पा रही है। सरकार ने लोगों की परेशानी को समझते हुए परिवार पहचान पत्रों में गलतियों को सुधारने का भी मौका दिया है, जिसके बाद वे वैरीफाई होंगे।

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विधानसभा में कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने पेंशन कटने का मुद्दा उठाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने बताया कि केवल उन लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है, जिनकी वार्षिक आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक है। बुजुर्गों ने परिवार पहचान-पत्र पर नामांकन करते समय खुद इस आंकड़े को सरकार को दिया है।


प्रदीप चौधरी ने कहा कि सरकार ने दो लाख से अधिक आय वाले बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने अब पीपीपी को बदलने का निर्णय लिया है। वृद्ध लोग दस्तावेजों में बदलाव कर सकते हैं अगर वे सोचते हैं कि रिकार्ड में उनकी आय अधिक है।