हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्योरा पंजीकरण नीति में संशोधन! इन किसानों को अब लाभ मिलेगा!
Meri Fasal Mera Byora Yojana Big Update: हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण नीति में बदलाव किया है, जिससे गैर-मालिक किसानों को भूमि मालिक की अनुमति के बाद ओटीपी प्राप्त करके मंडियों में फसल बेचने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने दी गई सूचना के आधार पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
Haryana Update: कुरुक्षेत्र के किसान नेता गुरनाम सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी कि खेतों में फसल पक जाने के बावजूद उसे बाजार में बेचने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल' पर पंजीकृत नहीं किया गया था। याचिका में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में फसल बेचने वाले किसानों को मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
प्रदेश में हजारों किसान खेती करते हैं, सरकारी, पंचायती या किसी और की जमीन पर। उन्हें जमीन नहीं है, इसलिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर ओटीपी पंचायत या जमीन मालिक के पास जाती है। ज्यादातर मामलों में किसानों को ओटीपी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जो किसानों को बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। उन्हें भारी नुकसान होगा अगर फसल समय पर बाजार में नहीं बिक सकी। ऐसे में सरकार को किसानों को ओटीपी देने का आदेश देना चाहिए।
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हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि अब नीति में बदलाव हुआ है। भूमि मालिक की अनुमति से किसानों को ओटीपी मिलेगा। जिन मामलों में मामला न्यायालय में लंबित है, किसानों को अंतरिम आदेश मिलने के बाद भी पंजीकृत किया जाएगा।