हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही ₹5 लाख तक का लोन और 7% ब्याज सब्सिडी
HARYANA UPDATE : हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य की महिलाएं अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से, महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के जरिए प्रदान किया जाता है।
पात्रता मानदंड:
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आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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महिला आवेदक किसी भी बैंक के ऋण पर डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
ब्याज पर विशेष छूट:
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इस योजना के अंतर्गत, यदि महिला उद्यमी समय पर किस्त का भुगतान करती हैं, तो हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा तीन साल तक मान्य होगी, जिससे महिलाओं को कम ब्याज दर पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
किन क्षेत्रों में कर सकती हैं निवेश?
इस ऋण का उपयोग महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जैसे:
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परिवहन व्यवसाय: ऑटो रिक्शा, छोटे मालवाहक वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि।
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सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं: सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी शॉप।
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घरेलू उत्पादन: पापड़ बनाना, अचार बनाना, कन्फेक्शनरी, फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्किट निर्माण।
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हैंडलूम और कुटीर उद्योग: हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सेवा आदि।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
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राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र।
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आधार कार्ड।
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दो पासपोर्ट साइज फोटो।
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रिहायशी प्रमाण पत्र।
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प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
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प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं जिला प्रबंधक के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। वहां पर आवेदन प्रक्रिया के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
नोट: यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य में महिला उद्यमियों की संख्या भी बढ़ेगी।