Haryana : हरियाणा हर घर गृहणी योजना से महिलाओं को ₹500 में मिलेगा गैस सिलेंडर
हरियाणा हर घर गृहणी योजना के तहत महिलाओं को मात्र ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी। इस योजना का लाभ उठाकर घरेलू खर्च में राहत पाएं

Haryana : हरियाणा हर घर गृहणी योजना को राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की गृहिणियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ गैस सिलेंडर भी कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनके घरेलू खर्चों में कमी लाई जा सके।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
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वित्तीय सहायता:
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हरियाणा सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक गृहिणी को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
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गैस सिलेंडर पर छूट:
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इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मात्र ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य बाजार दरों पर जहां गैस सिलेंडर की कीमत ₹800 तक होती है, वहीं इस योजना के माध्यम से सरकार ₹300 की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित करती है।
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लाभार्थी:
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योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को दिया जाता है, जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं।
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सीधे बैंक खाते में भुगतान:
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सभी वित्तीय सहायता DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे समय पर और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित होता है।
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महिलाओं का सशक्तिकरण:
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योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इससे महिलाएँ अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनती हैं।
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पात्रता शर्तें:
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आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
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महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
जरूरी दस्तावेज:
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आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के लिए अनिवार्य।
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निवास प्रमाण पत्र: राज्य की नागरिकता साबित करने के लिए।
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बैंक खाता विवरण: DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए।
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परिवार पहचान पत्र (PPP): पारिवारिक जानकारी के सत्यापन के लिए।
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पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।
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मोबाइल नंबर: आवेदन की स्थिति जानने और अपडेट प्राप्त करने के लिए।
आवेदन प्रक्रिया:
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ऑफलाइन आवेदन:
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महिला अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकती है।
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सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म जमा करना होता है।
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ऑनलाइन आवेदन:
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महिला हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती है।
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पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक जानकारी भरने के बाद दस्तावेज़ अपलोड किए जाते हैं।
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दस्तावेज़ सत्यापन:
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आवेदन के पश्चात, संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है।
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सत्यापन पूरा होने के बाद, लाभार्थी को वित्तीय सहायता और गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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महत्वपूर्ण बातें:
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आवेदन पूरा होने के बाद, सहायता राशि और गैस सिलेंडर की सब्सिडी की जानकारी लाभार्थी के मोबाइल पर भेज दी जाती है।
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सब्सिडी की राशि हर महीने की शुरुआत में ही बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
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किसी भी समस्या की स्थिति में महिला अपने नजदीकी CSC सेंटर या अंत्योदय सरल केंद्र पर संपर्क कर सकती है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी उपलब्ध होती है।
संपर्क जानकारी:
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महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
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वेबसाइट: wcdhry.gov.in
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हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
हरियाणा हर घर गृहणी योजना राज्य की गृहिणियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलती है और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं को लाभ होता है, बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होता है।