Govt. Scheme: हरियाणा सरकार ने निकाली शानदार स्कीम, इलाज के लिए मिलेगी 15 दिन की आर्थिक सहायता
Haryana Update: अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है. हालाँकि, आवेदक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना इलाज खर्च का 25% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के तहत इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सांसद, संबंधित विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। मेयर को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, कोई भी इलाज के मेडिकल बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करके मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक सरल पोर्टल पर अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।