FAMILY ID: हरियाणा फैमिली ID कैसे बनवाएं और 8 और 9 अंक के बीच क्या फर्क है

फैमिली आईडी क्या है?
फैमिली आईडी एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो आठ अंकों की होती है। इसे हरियाणा सरकार द्वारा पूरे परिवार को जारी किया जाता है। इसे ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ के नाम से जाना जाता है। यह स्मार्ट कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। जिन परिवारों के पास यह आईडी होगी, वे आसानी से हरियाणा सरकार की योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे।
पात्रता शर्तें
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फैमिली आईडी बनवाने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थाई या मूल निवासी होना जरूरी है।
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आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
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आवेदक के पास हरियाणा में स्थाई या अस्थाई निवास का वैध प्रमाण होना चाहिए।
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हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो श्रेणियों में बांटा है — स्थाई निवासी और अस्थाई निवासी। स्थाई निवासियों के लिए 8 अंकों की फैमिली आईडी बनाई जाती है, जबकि अस्थाई निवासियों के लिए 9 अंकों की आईडी जारी की जाती है।
जरूरी दस्तावेज़
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फैमिली आईडी बनाने के लिए आपको कुछ आवश्यक कागजात जमा करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
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परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
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सभी सदस्यों के वोटर आईडी कार्ड।
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परिवार के मुखिया का पैन कार्ड।
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परिवार के सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट।
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आवेदक का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड।
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अगर आवेदक विवाहित है तो शादी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) की कॉपी भी जरूरी होती है।
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परिवार के सभी सदस्यों के ताजा आधार कार्ड।
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परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो।
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आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
परिवार पहचान पत्र का आवेदन आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (जनसेवा केंद्र) या कामन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर कर सकते हैं। ये केंद्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं और इन्हें ‘Common Service Center’ भी कहा जाता है।
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आप अपने क्षेत्र के निकटतम CSC सेंटर पर जाकर फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें।
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दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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आवेदन करने के लगभग 7 दिनों के भीतर आप CSC सेंटर से अपना परिवार पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
परिवार पहचान पत्र का महत्व
परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं में पात्रता प्रमाणित करने का आधार होता है। इसके बिना कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए:
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प्रधानमंत्री आवास योजना
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ग्रामीण विकास योजनाएं
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शिक्षा सहायता योजना
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स्वास्थ्य बीमा योजनाएं
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बेरोजगारी भत्ता योजना
आवेदन के बाद क्या होता है?
फैमिली आईडी के लिए आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि सभी कागजात सही पाए जाते हैं, तो परिवार की पहचान संख्या जारी कर दी जाती है। इस आईडी के जरिए परिवार सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवेदन कर सकता है और आर्थिक लाभ उठा सकता है।
स्थाई और अस्थाई निवासियों के लिए अंतर
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स्थाई निवासी: यदि कोई व्यक्ति हरियाणा में स्थायी रूप से रहता है, तो उसे 8 अंकों की फैमिली आईडी मिलती है।
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अस्थाई निवासी: यदि व्यक्ति अस्थाई तौर पर राज्य में रहता है, तो उसे 9 अंकों की फैमिली आईडी प्रदान की जाती है।
यह वर्गीकरण आवेदक की पहचान और निवास की अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की है। आप सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी Family ID के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक सुझाव
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आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की सही तैयारी करें।
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आधार कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण पत्र अपडेटेड होने चाहिए।
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आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
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मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दर्ज करें ताकि आपको आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहे।
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनवाना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। यह न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में सहायक है बल्कि एक परिवार की पहचान को भी प्रमाणित करता है। सही दस्तावेजों के साथ नजदीकी जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर आप आसानी से Family ID प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हरियाणा सरकार की योजनाओं में भाग लेने और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।
यदि आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।