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BPL परिवारों को हरियाणा में अब बैंक लोन सहित ये सुविधाएं मिलेगी, जानें कैसे

Haryana BPL Family Loan Scheme:बकाया ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया जाता है, जिसे जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है. संस्थान कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करता है, जिसमें 10 प्रतिशत मार्जिन मनी और 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर शामिल हैं. अनुदान 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।
 
 
BPL परिवारों को हरियाणा में अब बैंक लोन सहित ये सुविधाएं मिलेगी, जानें कैसे

Haryana Update: हरियाणा के रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को बैंकों से ऋण दिया है।


उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम महिला समृद्धि योजना और माइक्रो क्रेडिट योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण देगा।

18 से 45 वर्ष के लोगों को लाभ मिलेगा
लोन लेने के लिए आवेदक 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और वे काम नहीं करते हैं। ये कार्यक्रम बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपये की सब्सिडी भी देंगे। महिलाएं डेयरी फार्मिंग, किसी भी प्रकार की दुकान खोलने और सिलाई कार्य करने के लिए ऋण ले सकती हैं महिला समृद्धि योजना के तहत। डेयरी फार्मिंग और दुकानों को भी 1 लाख रुपये का लोन माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत देता है।
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1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वालों को लाभ मिलेगा

अजय कुमार ने बताया कि योजना का लाभ पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम नहीं होगी (परिवार पहचान पत्र के अनुसार). ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपये तक पशुपालन, किराना दुकान, मनी स्टोर, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सुअर पालन और अन्य फायदेमंद गतिविधियों के लिए

 

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