7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को किया अलर्ट, नए नियम किए लागू

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने देर से आने और जल्दी जाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि आदतन देर से आने और जल्दी जाने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए समय पर कार्यालय आना और छोड़ना चाहिए।
केंद्र ने यह कदम उठाया है जब यह पाया गया कि कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देरी से आ रहे हैं और कई आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली का उपयोग करने की मांग की है। लाइव लोकेशन डिटेक्शन (Live Location Detection) और जियो-टैगिंग अन्य सुविधाओं हैं।
मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एईबीएएस में उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। यदि कर्मचारी इस प्रक्रिया को नहीं मानते, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
यदि कर्मचारी इस प्रक्रिया को नहीं मानते, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने सभी विभागों को इस दिशा में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कर्मचारियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है।
सरकार कर्मचारियों पर दबाव डालेगी—
निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी नियमित रूप से पोर्टल से समेकित रिपोर्ट डाउनलोड करके चूककर्ताओं को पहचानना चाहिए। धर्म मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक दिन की देरी के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काटी जाएगी। हालाँकि, एक घंटे से अधिक देरी के लिए यह नियम लागू नहीं होगा. उचित कारणों से महीने में दो बार सक्षम अधिकारी देरी को माफ कर सकता है।
नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है अगर सरकारी कर्मचारी अकस्मिक छुट्टी (casual leave) काटते हैं।
देर से आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी-
आदेश के अनुसार, देर से आना भी देर से जाना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी प्रभावित करती है, खासकर जब बात महत्वपूर्ण असाइनमेंट (assignment), प्रतिनियुक्ति (deputation), प्रशिक्षण (training), स्थानांतरण या पोस्टिंग (tranfer or posting) की हो। ताकि समय पाबंदी की प्रभावी निगरानी की जा सके, सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को निर्देशित किया गया है कि बायोमेट्रिक मशीनें (biometric machines) सदैव कार्यशील रहें।
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