Bharti News: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर HSSC को मिली है क्लीन चिट,

Haryana Update: जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले का मामला पिछले काफी समय से कोर्ट में चल रहा है, अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है।
7000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस मोदगिल ने दोनों की जांच की और उनके बाद आयोग के परसेंटाइल फॉर्मूले को बिल्कुल सही ठहराया।
उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि यह फार्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है।
एचएसएससी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत
सैम परसेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है। उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए बड़े फैसले से संबंधित आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।
हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से अब भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि इस मामले में अभी भी हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है।
इसी साल 14 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से कॉन्स्टेबल की याचिका पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई।
इस प्रकार तैयार किया गया था Result
जिसमें एचएससी की ओर से जानकारी दी गई थी कि चयन के पैमाने में ज्ञान परीक्षण किया गया था, लिखित परीक्षा को 80% वेटेज दिया गया था, जबकि प्रत्येक को 10% वेटेज सोशल के लिए निर्धारित किया गया था।
आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए, इसी तरह के साथ-साथ क्लाइमेट को फिजिकल मेडिसिन टेस्ट के साथ-साथ फिजिकल माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य उम्मीदवार थे, उन सभी को दस्तावेज़ वेर एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया गया था।
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