Breaking News: हरियाणा सरकार जल्द ले सकती है प्राइवेट नौकरियां पर बड़ा फैसला, जाने क्या है मामला
Latest Private Jobs News: हाई कोर्ट ने कहा कि उस नियम की अनुमति नहीं है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में 75 फीसदी नौकरियां वहां के लोगों को मिलनी चाहिए। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में फैसला लेने के लिए कहना चाहते हैं।

Haryana Update: हरियाणा में सरकार ने नियम बनाकर कहा था कि प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां राज्य के लोगों को मिलनी चाहिए।
यह वादा जननायक जनता पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था और लोगों ने इसी वादे के चलते उन्हें वोट दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इस नियम की इजाजत नहीं है और इसे लेकर जेजेपी पार्टी नाराज है।
सरकार में बेहद अहम शख्स दुष्यंत चौटाला हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% नौकरियां देने का नियम राज्य और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है।
वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान से देखेंगे और उनकी चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेंगे। वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, जो देश की सर्वोच्च अदालत की तरह है।
वह सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग भी करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 नामक कानून देश के नियमों के अनुसार अनुमति नहीं देता है।
15 जनवरी 2022 को एक नया नियम शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि राज्य के लोगों को निजी कंपनियों में नौकरी की तलाश करते समय विशेष उपचार मिल सकता है।
इसका मतलब है कि कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरियां राज्य के लोगों के लिए बचानी होंगी और इन नौकरियों के लिए 30 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है।
इस नियम के प्रभारी दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि सभी व्यवसाय मालिकों को यह नियम पसंद है क्योंकि यहां की कंपनियों में राज्य के उन लोगों का काम करना जरूरी है जो अपनी नौकरी में अच्छे हैं।
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