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Haryana: हरियाणा में टीचर्स ने की नई ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध, कर रहे ये तैयारी

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है कि शिक्षकों ने नारनौल में नई ट्रांसफर नीति का विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने इस शिक्षा नीति को 2023 में बनाया था, जो 2025 के मार्च से प्रभावी होगी। 
 
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Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है कि शिक्षकों ने नारनौल में नई ट्रांसफर नीति का विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने इस शिक्षा नीति को 2023 में बनाया था, जो 2025 के मार्च से प्रभावी होगी। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षकों का कहना है कि इस पॉलिसी में बेहतर बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सरकार ने धक्का लगाया है। वहीं कपल मामले वाले पुरुष शिक्षकों को लाभ होगा।

 

 

शिक्षकों का कहना है कि इस नई पॉलिसी से शिक्षकों में भेदभाव होगा, जैसा कि सूचना मिली है। इसलिए इस नीति को वापस लेना चाहिए। साथ ही, कुछ शिक्षक इसके खिलाफ न्यायालय में जाना चाहते हैं।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई नई पॉलिसी में बेहतर बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रतिबंध लगाया है। नई पॉलिसी ने पूर्व में उन्हें दिए जाने वाले पांच अंक को हटा दिया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने कपल केस वाले पुरुष शिक्षकों पर दबाव डाला है, जबकि पहले केवल महिलाओं को कपल केस के पांच अंक मिलते थे। वहीं अब कपल मामले में भी पुरूषों को पांच अंक मिलते हैं। 

शिक्षकों को नुकसान होगा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक व प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के प्रधान संजय शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम देने वाले शिक्षकों को अब अच्छे परिणाम नहीं मिल सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों को दिए गए पांच अंक वापस लिए गए हैं। अब ये अंक केवल शिक्षक और प्राचार्य को मिलेंगे। शिक्षकों को इससे गुस्सा आता है। उनका कहना है कि शिक्षकों का भी बोर्ड परीक्षा परिणामों में योगदान होता है। इसलिए उनके पास अंक होने चाहिए।

विजेता को धक्का

मिली जानकारी के अनुसार, डा. जितेंद्र भारद्वाज, राज्य के बेस्ट शिक्षक पुरस्कार विजेता, ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य सरकारों से पुरस्कृत शिक्षकों को भी धक्का दिया है। पॉलिसी में पहले दिए गए पांच अंक वापस लिए गए हैं। 
 उन्हें भी दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं में ही तबादला मिलेगा। इस बारे में शिक्षक पवन कुमार ने कहा कि हमारा क्या दोष है कि हमारे जूनियर शिक्षकों को ट्रांसफर में सीनियर बनाया जाएगा क्योंकि उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है।


जानकारी के अनुसार, कपल केस के पुरुष शिक्षकों को अपने मूल जिलों से दूर जाना पड़ सकता है, अगर नई पॉलिसी उनके हित में नहीं होगी। उनका कहना था कि पुरुषों को कपल केस में पांच संख्या देना गैरकानूनी है।

 पूर्व मंत्री को भी ज्ञापन 

प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने बताया कि शिक्षक ट्रांसफर नीति में सुधार की मांग कर रहे हैं। जिले के शिक्षकों ने इस बारे में विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश यादव को भी पत्र भेजा है।

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