logo

इस देश में पास किया गया समलैंगिकता को लेकर कई देशों में जेल भेजने बिलवाला

कानून में समलैंगिक लोगों के दोषी पाए जाने पर उनको उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है. यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून में बदल जाएगा.

 
law
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Homosexual News: समलैंगिकता को लेकर कई देशों में लबे समय से बहस छिड़ी हुई है. कोई देश समलैंगिकता को पाप और समाज के खिलाफ मानता है तो भारत समेत कई देश ऐसे हैं, जहां पर समलैंगिक लोग आजादी के साथ नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं. ताजा मामला ईस्ट अफ्रीकन देश युगांडा का है.

यहां की संसद ने एक बिला पास किया. इस बिल के तहत समलैंगिक या गे होने का पता चलने पर शख्स को क्रिमिनल माना जाएगा.

यह भी पढ़ें Xiaomi 13 Pro के आते ही Xiaomi 12 Pro की कीमत हुई 10,000 रुपये कम

अगर युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी इस बिल को कानून बनाने की मंजूरी दे देते हैं तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. युगांडा की सरकार ने जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक, परिवार, समुदाय और दोस्तों को समलैंगिक व्यक्तियों की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी. ध्यान रहे कि युगांडा में समलैंगिकता को पहले से ही अवैध माना जाता है.

    यह भी पढ़ें  -    Bank Holidays March 2023: 12 दिन बंद रहेंगे बैंक,मार्च में त्योहारों के चलते रहेंगी छुट्टियां


बता दें कि युगांडा की एक अदालत ने इसी तरह के एक अधिनियम को साल 2014 में रद्द कर दिया था, जिस

युगांडा की सरकार अब लोगों की लैंगिक पहचान को लेकर उनको क्रिमिनल मानना चाहती है. ये बिल इस महीने की शुरूआत में पेश किया गया था,

जबकि संसद में इसे कल पूर्व समर्थन के साथ मंगलवार को पारित कराया गया. अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. अगर वह बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं तो समलैंगिकों को अपराधी मानने वाला कानून अमल में आ जाएगा.

ने एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ कड़े कानून बनाए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कानून संसद से बिल पास कराने के बाद लागू किए जाने चाहिए. बताया जाता है कि दुनिया के करीब 30 अफ्रीकी देशों में समलैंगिक संबंधों पर बैन है.