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Crime: दुकानदार से लूटपाट के पांच दोषी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई,साथ ही उन पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है

Haryana Update : सीआईए खरखौदा की टीम ने दुकानदार को मारने आए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था,जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
 
दुकानदार से लूटपाट के पांच दोषी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई

Haryana Update : दुकानदार को लूटने के पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा,सीआईए खरखौदा की टीम ने दुकानदार को मारने आए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 22 जनवरी, 2019 की रात को खरखौदा के दुकानदार अशोक ने पुलिस को बताया था।


हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने दुकानदार से लूटपाट के पांच दोषी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

22 जनवरी, 2019 की रात को खरखौदा के दुकानदार अशोक ने पुलिस को बताया था कि वह स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहे थे। इसी दौरान तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर स्कूटी, 30 हजार रुपये व उनका बही खाता लूट लिया था।

इस दौरान बदमाशों का तमंचा मौके पर गिर गया था। बाद में स्कूटी को पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसी बीच बदमाशों ने अशोक को फोन कर 50 लाख की चौथ मांगी थी।


बदमाशों ने 8 फरवरी, 2019 को उसे चौथ लेकर गोहाना के गढ़ी सराय नामदार खां में बुलाया था। जहां पर पुलिस ने किसी अन्य को भेज दिया था।

इस दौरान पुलिस ने जब बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने उनके खिलाफ एक अन्य मामला हत्या की कोशिश व सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का भी दर्ज किया था।

24 फरवरी, 2019 को तत्कालीन सीआईए प्रभारी नरेंद्रपाल की टीम ने दिल्ली रोड खरखौदा में गश्त के दौरान पता लगा था कि दुकानदार से लूटपाट व बाद में 50 लाख चौथ मांगने के आरोपी उसकी हत्या की फिराक में घूम रहे हैं। वह दिल्ली रोड से गुजरने वाले हैं। जिस पर पुलिस ने कार सवार पांच बदमाशों को गिरफ्कार कर लिया था।

उनकी पहचान मुख्य साजिशकर्ता गांव सैदपुर निवासी राजा, यूपी के जिला हरदोई के गांव पंजाबी खेड़ा निवासी सुरेंद्र उर्फ बाबा, गढ़ी सराय नामदार खां निवासी जितेंद्र उर्फ काला, गांव बुसाना निवासी सुदर्शन उर्फ मोहित बॉक्सर व बिचपड़ी निवासी आनंद के रूप में हुई थी। सुदर्शन उर्फ मोहित राज्य स्तर का मुक्केबाज रह चुका था।

मुख्य साजिशकर्ता सैदपुर निवासी राजा ने पुलिस को बताया था कि वह परचून की दुकान चलाता था। वह दुकान के लिए थोक के दुकानदार अशोक के पास से ही सामान खरीदता था।

अशोक की लाखों की सेल देखकर ही उसने लूटपाट का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

अब एएसजे अजय पराशर की अदालत ने पांचों आरोपियों को दुकानदार से लूटपाट के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने पांचों को दस-दस साल कैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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