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Saving Account में रख सकते हैं इतना पैसा, लिमिट से ज्यादा रखा तो घर बैठे मिलेगा इनकम टैक्स का Notification

Saving Account: टैक्स भी बचत खाते पर ब्याज पर देना होता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम हैं। सामान्य लोगों को एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपये तक की ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स नहीं लगता। 

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की वर्तमान समय में, अमीर-गरीब हर व्यक्ति के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि वेतन से लेकर मजदूरी और अन्य सरकारी योजनाओं का धन सीधे उनके अकाउंट्स में आता है। बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको सैलरी अकाउंट, करंट और सेविंग अकाउंट जैसे कई विकल्प मिलेंगे। लेकिन देश में अधिकांश लोग बचत खाता रखते हैं।

देश में लोग बचत खाते से सबसे अधिक खर्च करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बचत खाते में कितना पैसा होना चाहिए? वैसे, आप बचत खाते में कितना भी धन रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले जमा पैसे की सूचना देनी होगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि एक साल में किसी भी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि की जानकारी देना अनिवार्य है। एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी यह प्रतिबंध लागू होता है।

टैक्स भी बचत खाते पर ब्याज पर देना होता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम हैं। सामान्य लोगों को एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपये तक की ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स नहीं लगता। अगर इंटरेस्ट अमाउंट इससे अधिक है, तो टैक्स देना होगा। सीनियर शहर के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये तक है।

इतना ही नहीं, बचत खाते से मिली ब्याज को अन्य स्रोतों से मिली आय में जोड़ा जाता है, फिर आपको संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होता है।

बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी और निजी बैंकों ने बचत खाते पर 2.70% से 400% का ब्याज दिया है। 10 करोड़ रुपये तक की बैलेंस वाले सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 2.70% है, लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पर ब्याज दर 3% है। साथ ही, बहुत से छोटे फाइनेंस बैंक शर्तों के साथ बचत खाते पर 7% तक ब्याज दे रहे हैं।

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