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HR Pensions : हरियाणा में किसे और कितनी मिलती है पेंशन? आइए जाने एकसाथ

HR Pensions List : हरियाणा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों और अन्य पात्र नागरिकों को सहायता प्रदान करती हैं
 
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HR Pensions List (Haryana Update) : हरियाणा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जो बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों और अन्य पात्र नागरिकों को सहायता प्रदान करती हैं। 

मुख्य पेंशन योजनाएँ:
1. वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
2. विधवा पेंशन योजना: राज्य की विधवा महिलाओं को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
3. विकलांगता पेंशन योजना: 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
4. लाडली वृद्धावस्था सम्मान योजना: जिन महिलाओं की 2 या अधिक बेटियाँ हैं और कोई बेटा नहीं है, उन्हें बुढ़ापे में ₹2750 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
5. किसान पेंशन योजना (हरियाणा पेंशन योजना): बुढ़ापे में वित्तीय सहायता के लिए किसानों को पेंशन प्रदान की जाती है।
6. बेसहारा बच्चों के लिए पेंशन (हरियाणा पेंशन योजना): अनाथ या बेसहारा बच्चों को प्रति माह ₹1850 की सहायता राशि।

पात्रता(हरियाणा पेंशन योजना)-
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता अलग-अलग हो सकती है

आवेदन प्रक्रिया(हरियाणा पेंशन योजना)-
1. ऑनलाइन:
सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।

2. ऑफलाइन(हरियाणा पेंशन योजना)
निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या पंचायत कार्यालय में आवेदन करें

आवश्यक दस्तावेज-
आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
आयु प्रमाण पत्र (यदि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं)।
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं)।