EPFO से कब और कितना निकाल सकते हैं अपना PF का Amount, क्या हैं नियम?
PF Money Withrawal : पीएफ फंड में जमा पैसा मुसीबत के वक्त काम आता है। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत आप पीएफ खाते से जमा रकम निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कर्मचारी पीएफ से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।

EPFO Money Withrawal (Haryana Update) : अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और आपकी कमाई का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है तो वो पैसा आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है। ईपीएफओ पीएफ खाते पर नजर रखता है और इससे जुड़े तमाम नियम बनाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीएफ खाते से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ को लेकर नियम बनाए हैं, जिसमें बताया गया है कि कोई कर्मचारी अपने पीएफ अमाउंट का कितना फीसदी हिस्सा कितने दिनों में निकाल सकता है और इसमें कौन से फैक्टर काम करते हैं। आइए समझते हैं।
बेरोजगारी की स्थिति में-
अगर कोई कर्मचारी किसी वजह से एक महीने से ज्यादा समय तक नौकरी से दूर रहता है तो वो अपने पीएफ खाते से 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। अगर कंपनी 6 महीने के लिए बंद हो जाए-
अगर कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता है, वह 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, तो कर्मचारी के पास पीएफ खाते में जमा पूरी रकम निकालने का विकल्प होता है। लेकिन जब कंपनी या फैक्ट्री दोबारा शुरू होती है, तो कर्मचारी को पीएफ से निकाली गई रकम को 36 किस्तों में अपने वेतन के साथ वापस जमा करना होता है।
छंटनी की स्थिति में-
अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो भी उसके पास पीएफ से पैसे निकालने का विकल्प होता है। इस स्थिति में कर्मचारी पीएफ खाते से 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकता है।
अगर 15 दिन से ज्यादा काम बंद रहता है-
अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है जिसमें कंपनी को 15 दिन के लिए बंद करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 100 फीसदी तक निकाल सकता है।
रिटायरमेंट प्लान-
ईपीएफओ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दो तरह से पीएफ से पैसे निकालने का विकल्प देता है। पहला विकल्प यह है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक बार में पूरी पीएफ रकम निकाल सकता है। इसके अलावा दूसरा विकल्प ईपीएस पेंशन है, जिसके तहत कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है।