PPF निवेश अकाउंट करना चाहते हैं अब बंद? ये रहेगा तरीका!

PPF Scheme (Harana Update) : पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो बिना कोई जोखिम उठाए मोटी रकम कमाना चाहते हैं। 15 साल की अवधि वाली इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस समय इस सरकारी स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। EEE कैटेगरी वाली यह स्कीम तीन तरह से टैक्स भी बचाती है। लेकिन मान लीजिए आपने 2 साल पहले इस स्कीम में निवेश करना शुरू किया और अब आप इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते और पूरा पैसा निकालकर अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो क्या बीच में ही पीपीएफ अकाउंट बंद करने का कोई तरीका है? जानिए इसे लेकर क्या नियम है।
छठे साल से कर सकते हैं आंशिक निकासी-
नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में 15 साल पूरे होने पर ही पीपीएफ अकाउंट को पूरी तरह से बंद कर सकता है और ब्याज समेत पूरी रकम निकाल सकता है। अगर उसे 15 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकता है। आंशिक निकासी की सुविधा छठे वित्त वर्ष से मिलती है। ऐसे में आप 50 फीसदी तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। छठे साल से पहले आपको पीपीएफ पर लोन की सुविधा मिलती है। आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर शुरुआती जमा की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद और पांचवें वित्तीय वर्ष के अंत तक लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच आप कुल जमा राशि का 25% तक लोन के तौर पर ले सकते हैं।
खाता विशेष परिस्थितियों में 15 साल से पहले बंद किया जा सकता है-
पीपीएफ अकाउंट विशेष परिस्थितियों में 5 साल बाद भी बंद किया जा सकता है। समय से पहले बंद करने की स्थिति में अकाउंट खोलने की तारीख से 1% ब्याज काटकर पैसा वापस कर दिया जाएगा। जानिए किन परिस्थितियों में समय से पहले बंद किया जा सकता है-
1- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको खुद, पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो आप 5 साल बाद अकाउंट को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और जमा की गई रकम निकाल सकते हैं।
2- अकाउंट होल्डर खुद की उच्च शिक्षा या अपने आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 5 साल बाद पीपीएफ को समय से पहले बंद कर सकता है।
3- अगर आप विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं तो भी आप पीपीएफ अकाउंट को बंद कर पूरी रकम निकाल सकते हैं।
4- खाताधारक की मृत्यु होने पर, खाता परिपक्वता से पहले ही बंद कर दिया जाता है। ऐसे में, नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे मामलों में, जिस महीने में खाता बंद किया जाता है, उससे ठीक पहले वाले महीने के अंत तक ब्याज का भुगतान किया जाता है।
ये है समय से पहले बंद करने का तरीका-
पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के लिए, आपको बैंक खाते की होम ब्रांच में एक लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में, आपको यह बताना होगा कि आप खाता क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच, आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की एक प्रति होनी चाहिए। साथ ही, अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए दस्तावेज, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस रसीद, बुक बिल और एडमिशन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद, आपका खाता बंद हो जाता है, लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।