UP News : प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए देने होंगे इतने paise
Property Registry : उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति नामकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि अब संपत्ति नामकरण के लिए इतने रुपये खर्च किए जाएंगे. इस खबर में हम संपत्ति रजिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानेंगे।
Feb 10, 2024, 20:52 IST
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Haryana Update : Uttar Pradesh सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें संपत्ति का बैनामा (deed of property) अब सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प पर करवाया जा सकता है। Uttar Pradesh Assembly ने शुक्रवार को 2024 का Indian Statute (Uttar Pradesh Amendment) Bill बहुमत से पारित किया। रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण (property transfer in blood relations) पांच हजार रुपये का स्टांप शुल्क देने के बाद किया जा सकेगा. यह व्यवस्था इस विधेयक में दी गई है।
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुमत से पारित करने की घोषणा की।
भूमि की खरीद-फरोख् त और बिक्री पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा की जाती है। राजस्व इससे नुकसान हो रहा है। "पावर ऑफ अटॉर्नी" (करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली लागत पर बनाकर बेचने का कारोबार) धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
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इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति रक्त संबंधों में हस्तांतरित की जा सकेगी।
इसके अलावा, विधानसभा ने 2024 का "उत् तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर" विधेयक पेश किया. इस कानून के लागू होने के बाद, राज्य में बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ‘उत् तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024, राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया।
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुमत से पारित करने की घोषणा की।
भूमि की खरीद-फरोख् त और बिक्री पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा की जाती है। राजस्व इससे नुकसान हो रहा है। "पावर ऑफ अटॉर्नी" (करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली लागत पर बनाकर बेचने का कारोबार) धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
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इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति रक्त संबंधों में हस्तांतरित की जा सकेगी।
इसके अलावा, विधानसभा ने 2024 का "उत् तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर" विधेयक पेश किया. इस कानून के लागू होने के बाद, राज्य में बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ‘उत् तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024, राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया।