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Income Tax: जानें डिमांड नोटिस के मायने और उसका समाधान

Income Tax News: आयकर नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया और धारा 139(9) के तहत नोटिस की महत्वपूर्ण जानकारी

 
Income Tax

Haryana Update, Income Tax Notice: यदि आपके आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय विभाग द्वारा कैलकुलेट की गई राशि और आपके द्वारा फाइल की गई राशि में कोई अंतर है, तो आपको विभाग द्वारा एक डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। यह नोटिस आपको आयकर विभाग द्वारा भेजा जाता है जब आपके द्वारा फाइल की गई राशि में कोई अंतर होता है।

धारा 139(9) के तहत नोटिस

धारा 139(9) के तहत लिखित में किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बारे में सूचना संदेश ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा जा सकता है। आप अपने खाते में डिमांड नोटिस सरकार की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पा सकते हैं।

नोटिस का समाधान

वर्तमान आयकर कानून के अनुसार, इसका जवाब देने का समय 30 दिन है। अगर आप इस समय के भीतर उत्तर नहीं देते हैं, तो विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अत: आपको समय पर जवाब देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिमांड नोटिस का जवाब 

जब आपको आयकर डिमांड नोटिस मिलता है, तो इसका जवाब देने के लिए किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा। वे आपको योग्य सलाह देंगे और सही दिशा में मदद करेंगे।

दंड और जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति जिसे धारा 156 के तहत नोटिस जारी किया गया है, समय सीमा के भीतर मांग की गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसे निर्धारित दंडों का सामना करना पड़ा सकता है। ये दंड निम्नलिखित होते हैं:

  • धारा 220 के तहत ब्याज का भुगतान: धारा 156 टैक्स नोटिस के तहत दी गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद प्रति माह या उसके हिस्से में 1% ब्याज देय है।

  • धारा 221 के अंतर्गत दंड: निर्धारिती पर धारा 221 के तहत जुर्माना निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन यह डिमांड नोटिस में मांगी गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया

अगर आपको आयकर डिमांड नोटिस मिला है, तो आप सरकार के नए आयकर पोर्टल पर जाकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले लॉगिन करें।

  • "e-file" टैब पर जाएँ और "उत्तर देने वाली कर माँग" विकल्प को चुनें।

  • अपने नोटिस का जवाब देने के लिए सही विकल्प को चुनें और सबमिट करें।

ध्यान दें कि अगर आपके पास किसी नोटिस के खिलाफ आपत्ति है, तो आपको इसे संवेदनशीलता से और समय पर संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

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