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Toll Tax का नया नियम हुआ लागू! इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स

Toll Tax : अअगर आप भी टोल टैक्स चुकाने से थक चुके हैं तो आपके लिए एक काम की खबर है। नए साल पर सरकार ने करोड़ों लोगों को टोल टैक्स से छूट दे दी है। सरकार ने इसे नए साल से लागू कर दिया है। अब 20 किलोमीटर की दूरी पर निजी वाहनों से टोल वसूली नहीं होगी।
 
Toll Tax

Haryana Update, Toll Tax : अअगर आप भी टोल टैक्स चुकाने से थक चुके हैं तो आपके लिए एक काम की खबर है। नए साल पर सरकार ने करोड़ों लोगों को टोल टैक्स से छूट दे दी है। सरकार ने इसे नए साल से लागू कर दिया है। अब 20 किलोमीटर की दूरी पर निजी वाहनों से टोल वसूली नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत सिर्फ उन्हीं वाहनों को यह राहत मिलेगी जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल करेंगे। इस नियम को सबसे पहले कुछ हाईवे पर लागू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।

नया टोल नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें GNSS वाले निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक टोल नहीं देना होगा। यह लाभ GNSS तकनीक का इस्तेमाल करने वाले वाहनों को मिलेगा। इस बदलाव के तहत जब भी आप टोल रोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वाहन में लगे GNSS सिस्टम के जरिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपके खाते से टोल शुल्क कट जाएगा और 20 किलोमीटर तक के रूट पर टोल वसूली नहीं होगी।

क्या है GNSS?
जीएनएसएस एक सैटेलाइट आधारित सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल वाहन की लोकेशन का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए किया जाता है। जीएनएसएस के जरिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल कलेक्शन को और पारदर्शी और सटीक बनाने की कोशिश की है। अब आपको आपकी यात्रा की वास्तविक दूरी के हिसाब से हर किलोमीटर पर टोल की राशि काट ली जाएगी।

इसे कब लागू किया गया?
इस नए नियम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर लागू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि जल्द ही यह सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा और इसके बाद हाईवे पर लगे टोल पोस्ट हटा दिए जाएंगे। सैटेलाइट के जरिए टोल कलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी, इसलिए यात्रियों को पहले से तय शुल्क नहीं देना होगा।

 

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