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इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा Tax

Tax Saving Tips: टैक्‍स सेविंग का सीजन आ चुका है. ज्‍यादा कमाई करने वाले लोग टैक्‍स बचाने के लिए जद्दोजहद में जुट चुके हैं. केंद्र सरकार ने नई टैक्‍स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स छूट दी है
 
इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा Tax

Haryana Update: ज्‍यादा कमाई पर लोगों को टैक्‍स स्‍लैब के अनुसार टैक्‍स भरना होता है. ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम  के तहत आयकर नियम कहता है कि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5-5 लाख रुपये की आमदनी पर 5 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है. 

कैसे बचा सकते हैं 10.50 लाख इनकम पर टैक्‍स? 

1. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 10 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा. 

2. PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्‍कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं. अब 10 लाख में से 1.5 लाख रुपये घटा दें तो 8.5 लाख रुपये टैक्‍स के तहत आएगी. 

3. इसी तरह आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपये Income Tax बचाने में मदद मिलती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 8 लाख रुपये टैक्‍स के दायरे में आएगी. 

4. अगर होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्‍स सेविंग  की जा सकती है. 8 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्‍स इनकम का दायरा 6 लाख रुपये हो जाएगा. 

10.50 लाख की इनकम पर भी बचा सकते हैं टैक्‍स 

इस हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको 30 प्रतिशत टैक्‍स भरना होगा. हालांकि अगर आप चाहें तो आपको एक रुपये भी टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा. इतना ही नहीं अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख रुपये है तो भी आप निवेश और छूट का लाभ उठाकर टैक्‍स की पूरी रकम बचा सकते हैं. 

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