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Income Tax : कैश में इतना लेनदेन करने पर TAX अधिकारी आ मारेंगे आप पर हमला!

Income Tax Notice : आज के डिजिटल युग में अधिकतर काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। अब डिजिटल लेन-देन का जमाना आ गया है। सरकार आपके सभी लेन-देन (Cash Transaction Notice) पर कड़ी नजर रखती है। ऐसे में अगर आप करदाता हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है।
 
Income Tax Notice

Income Tax Notice (Haryana Update) : आज के डिजिटल युग में अधिकतर काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। अब डिजिटल लेन-देन का जमाना आ गया है। सरकार आपके सभी लेन-देन (Cash Transaction Notice) पर कड़ी नजर रखती है। ऐसे में अगर आप करदाता हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। आपको बता दें कि आपकी छोटी सी गलती आपके घर आयकर विभाग का नोटिस ला सकती है।

अगर आप आयकर देते हैं तो आपको बता दें कि आयकर विभाग आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर नजर रखता है। अगर आप एक सीमा से ज्यादा नकद लेन-देन करते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। आयकर विभाग कई लेन-देन पर कड़ी नजर रखता है। हालांकि, कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर आप ये लेन-देन करते हैं तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं। आइए खबर के जरिए जानते हैं कि ऐसे कौन से लेन-देन आयकर विभाग के रडार पर हैं। 

आयकर विभाग इन लेन-देन पर रखता है नजर- 
आयकर विभाग करदाता पर कड़ी नजर रखता है। सीबीडीटी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करता है तो उसे इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी चाहिए (इनकम टैक्स नोटिस फॉर कैश ट्रांजेक्शन)। अगर आप इस बारे में आयकर विभाग को नहीं बताते हैं और जानकारी छिपाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। हो सकता है कि यह पैसा एक या उससे ज्यादा खातों में जमा हुआ हो। इस वजह से आपको आयकर विभाग को पैसों का इनकम सोर्स बताना होगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट पर इतना ट्रांजेक्शन न करें-
इतना ही नहीं, अगर आप 1 लाख या इससे ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट कैश में करते हैं (फिक्स्ड डिपॉजिट पीआर इनकम टैक्स नोटिस) तो भी आप आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं और आयकर विभाग आपको नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है।

प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इतना कैश दिया-
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या इससे ज्यादा का कैश दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (प्रॉपर्टी इन कैश) इस बारे में आयकर विभाग को जरूर जानकारी देगा। इसके चलते इतने बड़े लेन-देन के चलते आयकर विभाग आपसे यह पूछ सकता है कि आपके पास इतनी बड़ी रकम नकद में कहां से आई।

क्रेडिट कार्ड का नकद में भुगतान-
अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल 1 लाख रुपये (आयकर नोटिस) या उससे ज्यादा है और आप उसका भुगतान नकद में करते हैं तो आयकर विभाग आपसे इतने पैसों के स्रोत के बारे में जवाब मांग सकता है। वहीं अगर आप एक वित्तीय वर्ष में कहीं भी किसी भी तरह से 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का भुगतान करते हैं तो आपके घर आयकर नोटिस आ सकता है और आपको इस बारे में सही जानकारी देनी होगी।

 

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