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सेविंग अकाउंट में ज्यादा लेन-देन से आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं आप

अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम का लेनदेन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आयकर विभाग अब ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखे हुए है और बड़ी रकम के लेन-देन पर कार्रवाई कर सकता है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो बिना सही दस्तावेज के या संदिग्ध तरीकों से पैसों का लेनदेन करते हैं। जानिए, इसके बारे में पूरी जानकारी और इससे बचने के उपाय, नीचे देखें।

 
सेविंग अकाउंट में ज्यादा लेन-देन से आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं आप
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Haryana update : हम अपनी बचत को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ नियम हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अगर आप सेविंग अकाउंट से एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। आइए जानें इस नियम के बारे में अधिक विस्तार से।

सेविंग अकाउंट में अधिकतम सीमा

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में जमा राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अकाउंट में इससे अधिक पैसा जमा होता है, तो आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी पड़ती है।

लेन-देन की सीमा

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आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के अनुसार, खाताधारक एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है, तो बैंक से आपको इस लेनदेन का कारण बताना पड़ता है।

बैंक की जानकारी देने की जिम्मेदारी

  1. 50,000 रुपये या उससे अधिक की जमा राशि:
    यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि एक दिन में जमा करता है, तो उसे इसकी जानकारी बैंक को देनी होती है।

  2. पैन कार्ड की जानकारी:
    यदि खाताधारक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे फॉर्म 60 या फॉर्म 61 जमा करना होता है।

  3. उच्च-मूल्य वाला लेन-देन:
    10 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन को उच्च-मूल्य वाला माना जाता है और इसकी जानकारी बैंक सीधे आयकर विभाग को देती है।

नोटिस आने पर क्या करें?

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अगर किसी कारणवश आपने इतना बड़ा लेन-देन किया और आयकर विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इस स्थिति में आपको:

  1. नोटिस का जवाब देना होगा
  2. संबंधित दस्तावेज़ों जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड, या संपत्ति की जानकारी प्रदान करनी होगी।

अगर आपको इन दस्तावेजों या नोटिस का सही तरीके से जवाब देने में कोई समस्या हो, तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

सेविंग अकाउंट में अधिक लेन-देन करने पर आयकर विभाग की नजर में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करना जरूरी है। नियमों का पालन करके आप अपने लेन-देन को सुरक्षित और सही रख सकते हैं।

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