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बच्चों के साथ रेल यात्रा करने वाले जाने ये नियम

Railways Update: भारतीय रेलवे ने यात्रा टिकट पर वैकल्पिक बीमा के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब रेल यात्रा के दौरान बच्चे का हाफ टिकट लेने पर वैकल्पिक बीमा का लाभ नहीं मिलेगा।
 
बच्चों के साथ रेल यात्रा करने वाले जाने ये नियम
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Haryana Update: आईआरसीटीसी के मुताबिक वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ केवल ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिल सकेगा। रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना नहीं लागू होगा। ऑनलाइन या ई-टिकट लेने पर ट्रेन के सभी क्लास- फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, चेयरकार आदि के कंफर्म और आरएसी टिकट पर यह सुविधा मिलेगी। 

मौत होने पर 10 लाख रुपये-
बता दें कि इस बीमा योजना के तहत रेल यात्री की मौत होने पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख और घायल होने पर इलाज के लिए परिजनों को दो लाख रुपए दिए जाते है। रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना की शुरुआत भारतीय रेलवे ने सितंबर 2016 में की थी। उस वक्त प्रति यात्री बीमा का प्रीमियम 92 पैसा था जो सरकार खुद देती थी। इसके बाद अगस्त में इसे 42 पैसा कर दिया गया और इसका बोझ यात्रियों पर डाल दिया गया था। बाद में इसे घटाकर 35 पैसा कर दिया गया था।

चुनना होता है विकल्प-
दरअसल, ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय यह विकल्प चुनना होता है कि वे बीमा सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। अगर यात्री बीमा सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे उस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। फिर बीमा कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ई-मेल पर मैसेज आता है। अगर यात्रा के दौरान ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है तब भी यात्री को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर किसी कारणवश रेलवे द्वारा सड़क मार्ग के जरिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी यात्री को वैकल्पिक योजना का लाभ मिलेगा।