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Retirement News: रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया बड़ा झटका

Haryana Retirement Employees: हरियाणा में रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। जिसके बाद हरियाणा में रिटायर कर्मचारियों में हलचल देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हरियाणा में 10 साल पहले रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार हरियाणा में रिटायर हो चुके कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस की रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए है। आइए नीचे खबर में जानते है विस्तार से क्या है मामला

 
Retirement News: रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया बड़ा झटका

Haryana Update: हरियाणा डेस्क नई दिल्ली, (Haryana News) हरियाणा में नए साल को एक तरफ जहां प्लॉट देने से गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) के आदेश के बाद हरियाणा में रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सीएम द्वारा जारी नए आदेशानुसार 10 साल पहले रिटायर हो चुके पेंशन भोगी कर्मचारी यानि रिटायर कर्मचारियों से पेंशन फंड (pension fund) से एडवांस की रिकवरी के लिए आदेश जारी कर दिए गए है। बता दें कि यह राशि सरकारी कर्मचारियों से एक साथ नहीं रिकवर की जाएगी। इस कम्यूटेड वैल्यू की वसूली कर्मचारियों से किश्तों में की जाएगी। यह रिकवरी जनवरी 2025 से की जाएगी।


इन कर्मचारियों को मिलेगी कम पेंशन
सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा पारित नए आदेशों के बाद इन पेंशनरों (pension) को नए साल यानि जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। हरियाणा सीएम नायब सिंह (haryana CM) के आदेशानुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था।


जानिए हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नंवबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (haryana Highcourt) के द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। दिसंबर हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश हरियाणा में लागू होगा। जिसके बाद इस साल जून में उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश पारित कर दिया गया। यह आदेश ऐसे पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है।

 

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