logo

RBI ने बैंकों के लिए जारी किया नया Update, लोन देते समय ग्राहक को देनी होगी ये सारी जानकारी

RBI News: कर्ज के लिए KFS निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थानों के उत्पादों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और जानिए पूरी खबर। 

 
RBI News

Haryana Update: आपको बता दें, की अक्तूबर से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को खुदरा और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण समझौते (केएफएस) के बारे में पूरी जानकारी (केएफएस) देनी होगी, जिसमें ब्याज और अन्य लागत शामिल हैं। वर्तमान ग्राहकों को दिए गए नए कर्ज भी इसमें शामिल हैं। आरबीआई के नियमन के दायरे में आने वाले सभी इकाइयों (आरई) खुदरा व एमएसएमई टर्म लोन देते हैं।
विपणन

सोमवार को बैंक ने कहा कि कर्ज के लिए KFS निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थानों के उत्पादों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना की कमी को दूर करने का यह निर्णय लिया गया है। इससे कर्ज लेने वाले भी वित्तीय फैसले सोच-समझकर ले सकेंगे। KFFS में कर्ज समझौते के प्रमुख तथ्यों का विवरण है। कर्ज लेने वालों को इसका मानकीकृत प्रारूप दिया जाता है।

आरबीआई ने कहा कि वित्तीय संस्थान जल्द-से-जल्द दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अक्तूबर 1 तारीख के बाद स्वीकृत सभी खुदरा और एमएसएमई टर्म लोन के मामले में निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
 

click here to join our whatsapp group