RBI ने बनाए CIBIL स्कोर को लेकर नए नियम, आपको मिलेगा ये बड़ा फायदा!

RBI New Rule (Haryana Update) : RBI ने CIBIL Score को लेकर नए नियम बनाए हैं। RBI ने इसको लेकर कई नियम बनाए हैं, जानकारी के मुताबिक RBI को इसको लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं। RBI ने बताया कि अगर CIBIL स्कोर अच्छा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और इसे अच्छा रखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है पेमेंट डिफॉल्ट न करना। यानी EMI समय पर चुकाएं और कभी डिफॉल्ट न करें, वरना आपका CIBIL बुरी तरह प्रभावित होगा। अब ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा।
यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। RBI ने कहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अब जल्द से जल्द क्रेडिट स्कोर अपडेट कर लें। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (CI) को हर महीने ग्राहक की क्रेडिट जानकारी CIC को देना अनिवार्य है। केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या NBFC किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उसकी जानकारी उस ग्राहक को भेजना जरूरी है। यह जानकारी SMS या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। दरअसल, क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है।
आरबीआई का नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक का अनुरोध खारिज होता है, तो उसे इसका कारण बताना जरूरी है। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि उसका अनुरोध क्यों खारिज किया गया है। अनुरोध खारिज होने के कारणों की एक सूची बनाकर सभी क्रेडिट संस्थानों को भेजना जरूरी है।
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकें। आरबीआई का नया नियम इससे ग्राहकों को साल में एक बार अपना सिबिल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट करने वाला है, तो डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाओं को एसएमएस/ई-मेल भेजकर सारी जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों, लोन बांटने वाली संस्थाओं को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
नोडल अधिकारी क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। RBI का नया नियम अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिनों के अंदर ग्राहक की शिकायत का समाधान नहीं करती है तो उसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। इसका मतलब है कि शिकायत का समाधान जितनी देरी से होगा, जुर्माना उतना ही ज्यादा देना होगा। लोन देने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। अगर बैंक 21 दिनों के अंदर क्रेडिट ब्यूरो को सूचना नहीं देता है तो बैंक को जुर्माना देना होगा। RBI का नया नियम अगर बैंक की सूचना के 9 दिनों के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो क्रेडिट ब्यूरो को जुर्माना देना होगा।