RBI Guidelines: RBI के नए नियम, बैंक बदलेंगे कटे-फटे नोट, इनकार करने पर आप कर सकते हैं कार्रवाई, जानिए पूरी डिटेल

RBI Guidelines: अगर आपके पास भी कटे-फटे, जले और पुराने नोट हैं, तो ये सूचना आपके लिए ही हैं, क्योकि ये तो आम बात हैं। आज के समय में कटे-फटे नोट तो जरूर हो नए। जिनको बहुत से दुकानदार इनसे मना करते हैं। लोगों को इस समस्या से बहुत परेशानी होती हैं। लेकिन बैंकों में टूटे-फटे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग बैंक नहीं जाते हैं। इस कारण आपके कटे-फटे नोटों की अच्छी कीमत मिल सकती हैं।
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क्या आपके पास या फिर आपके भाई-बंदूओं के पास भी कटे-फटे पुराने नोट हैं। तो आप बैंक में जाकर उन्हें बदल कर प्रति नोट के बदल एक नया नोट प्राप्त सक सकते हैं। RBI निर्देशों के मुताबिक बैंकों को ऐसा करने से मना करने पर कार्रवाई की जा सकती हैं। ग्राहक कटे-फटे नोट नहीं बदलने पर आप RBI की आधिकारिक Website पर शिकायत भी की जा सकती हैं।
RBI के रूल कटे-फटे व खराब नोट पर
रिजर्व बैंक का सर्कुलर कहता हैं कि कटे-फटे नोटों को बदलने की भी एक सीमा होती हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार में 20 नोट बदल सकता हैं, उनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योकि RBI के इश्यू ऑफिस में जमा किए गए नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता हैं।
नोट जितना फटा हैं। उससे ज्यादा ही मिलेगी कीमत
आपके मन में एक सवाल उठ रहा हैं, की फटे नोट को बदलने पर कितने पैसे मिलेंगे, यह नोट कितना फटा हुआ हैं पर निर्भर करता हैं। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा पूरी कीमत देगा। 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा में आधी रमक दी जाएगी। यही कारण हैं कि अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित हैं, तो 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिलेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक को कोई शुल्क नहीं देगा। लेकिन नोट को बदला नहीं जाएगा अगर वह बुरी तरह जला हुआ हैं या उसके कई हिस्से हो चुके हैं। क्योंकि बैंक नोट को स्वीकार नहीं करेगा अगर बैंक अधिकारी को लगता हैं कि वह फाड़ा गया हैं।
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