Property Court Rules : ससुराल की जायदाद पर बहू का होता है इतना हक

Haryana Update : आमतौर पर देखने को मिल जाता है कि Sas Sasur और Bahu के बीच में आए दिन अनबन देखने को मिल जाती है। वहीं कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी आ जाता है कि मामले को Court में लेकर जाना पड़ता है। हाल ही में High court में एक मामला दर्ज किया गया था। Court में आए मामले के हिसाब से Bahu द्वारा अपने Sas Sasur की Property में Rights मांगा जा रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए High court ने अपना एक अहम निर्णय सुनाया। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
Court ने जारी किये र्निदेश-
Sas Sasur की Property में Bahu के Rights को लेकर हाल ही में High court में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए Court ने बताया कि Sas Sasur की चल-अचल Property में Bahu का कोई Rights नहीं है फिर भले ही Property पैतृक हो या फिर Property खुद से अर्जित की हुई हो। दिल्ली Highcourt ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी के ऊपर आगे की जिम्मेदारी को सौंपा गया।
जज ने सुनाया फैसला-
High court के जज ने अपना निर्णय देते हुए बताया कि ऐसी किसी भी चल-अचल, मूर्त-अमूर्त या ऐसी किसी भी Property जिनमें Sas Sasur के Rights हो उस Property पर Bahu का किसी तरह का कोई Rights नहीं होता है। Court ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बात का कोई मायना नहीं है कि Property पर Sas Sasur का मालिकाना हक कैसा है।
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घर खाली करने के दिये र्निदेश-
Highcourt ने इस मामले की याचिका को देखते हुए ही महिला को घर खाली करने को कहा था। हाई court द्वाया ये निर्णय इसी साल जुलाई माह में लिया गया था। High court ने मामले में जिलाधिकारी और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ महिला की अपील को खारिज करते हुए ही निर्णय सुनाया है।
वरिष्ठ नागरिक के हित में निर्णय-
High court ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक की देखरेख और हित व उनके अधिकारों के लिए बने नियम का हवाला देते हुए कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के पास ये Rights है कि वे अपने घर में काफी शांति से एंव आरामदायक तरीके से रहे। Highcourt ने कहा है कि सास-ससुरको अपने घर से बेटे-बेटी या कानूनी वारिस ही नहीं, बल्कि Bahu से भी घर खाली कराने का Rights है। इसके लिए वो किसी के भी बाध्य नहीं है।