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PPF Funds: PF खाता बंद होने पर कभी ना ले टेंशन, जाने कैसे करें इसे दोबारा शुरू

Latest PF Investment Tips: पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश में एक बेहद पसंदीदा बचत योजना है, जिसमें कई लोग निवेश करते हैं। अगर आपने अपना पीपीएफ खाता बंद कर दिया है तो आपके पास इसे दोबारा शुरू करने का विकल्प है।
 
PF खाता बंद होने पर कभी ना ले टेंशन, जाने कैसे करें इसे दोबारा शुरू

Haryana Update: सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की शुरुआत की है, जहां कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं। यह फंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम 80सी इस फंड में निवेश के लिए कर लाभ प्रदान करता है। यह कर्मचारियों को 15 वर्षों की अवधि के लिए पर्याप्त धनराशि निवेश करने की अनुमति देता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद आय उत्पन्न करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इस फंड में व्यक्ति न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

 

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यदि कोई निवेशक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए फंड में कोई योगदान नहीं देता है, तो उसका खाता निष्क्रिय माना जाएगा। पीएफ फंड को सक्रिय करने के लिए निवेशक को एक साल के भीतर कम से कम 500 रुपये का योगदान करना होगा। अगर आपका पीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है तो आपके पास इसे दोबारा शुरू करने का विकल्प है। आइए जानें ऐसा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में।

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