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Income Tax : इनकम टैक्स के जारी किए नियम! सोना बेचने पर अब इतना चुकाना पड़ेगा टैक्स

Income Tax on Gold :सोना बेचने पर भी टैक्स देना होगा। आयकर विभाग ने अब सोना बेचने के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव को जारी करते हुए इस बार एक नई योजना शुरू की गई है। सोना बेचने पर टैक्स में इस बदलाव के असर को समझना जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से सही कदम उठाए जा सकें।
 
Income Tax on Gold

Income Tax on Gold (Haryana Update) : सोना बेचने पर भी टैक्स देना होगा। आयकर विभाग ने अब सोना बेचने के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव को जारी करते हुए इस बार एक नई योजना शुरू की गई है। सोना बेचने पर टैक्स में इस बदलाव के असर को समझना जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से सही कदम उठाए जा सकें। इन नियमों को जानकर आप सोने की बिक्री (Income Tax on Selling Gold) से जुड़ी किसी भी परेशानी से बच सकते हैं और सोना बेचने के फैसलों को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। आज के समय में सोने-चांदी की खरीद-फरोख्त को लेकर कई तरह के नियम लागू हैं। सोना बेचने पर सभी को आयकर विभाग द्वारा तय नियमों के मुताबिक टैक्स देना होता है। अब इन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका असर सोना बेचते समय चुकाए जाने वाले टैक्स पर पड़ेगा। आइए खबर में जानते हैं कि अब कितना सोना बेचते समय कितना टैक्स (Income Tax on Selling Gold) चुकाना होगा। 

ऐसे लगता है टैक्स-
सोना बेचने पर टैक्स (सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है) दो तरह से लगता है, जो आपकी बिक्री के समय पर निर्भर करता है. अगर आप सोना खरीदने के तुरंत बाद बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जबकि लंबे समय बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लगता है. ये दोनों टैक्स इस आधार पर तय होते हैं कि आपने कितने समय पहले सोना खरीदा था. आपको सिर्फ उस रकम पर टैक्स देना होता है, जो आपने खरीदने और बेचने के बीच में मुनाफा कमाया है, यानी पूरे बिक्री मूल्य पर नहीं.

कब देना है शॉर्ट टर्म टैक्स (STCG)-
अगर आप दो साल के अंदर सोना बेचते हैं तो आपको सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो अब 20 फीसदी हो गया है. पहले ये 15 फीसदी था, लेकिन 23 जुलाई के बजट में इसे बढ़ा दिया गया. इसके अलावा इस टैक्स पर 4 फीसदी का सेस भी लगता है, जिससे कुल टैक्स 20.8 फीसदी हो जाता है. लॉन्ग टर्म टैक्स (LTCG) कब देना होगा -
जब आप दो साल बाद सोना बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. यह टैक्स अब 12.5 फीसदी है, जो पहले 10 फीसदी था. इसके साथ ही इस टैक्स पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 1 लाख रुपये थी.

कैसे करें टैक्स कैलकुलेट -
अगर आप दो साल के अंदर सोना बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और 4 फीसदी सेस देना होगा. मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का सोना खरीदा और दो साल के अंदर उसे 15,000 रुपये में बेच दिया तो आपको 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ. इस मुनाफे पर 20 फीसदी टैक्स (sone par tax kaise lgta hai) लगेगा, जो 1,000 रुपये होगा. साथ ही 4 फीसदी का सेस भी लगता है, जो 40 रुपये होगा. इस तरह आपको कुल 1,040 रुपये टैक्स देना होगा. 

ऐसे मुनाफे को सालाना आय में जोड़ा जाता है-
सोना बेचने पर टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि इसे बेचकर आपने जो मुनाफा कमाया है, वो आपकी कुल सालाना आय में शामिल होता है. इसके बाद आपकी पूरी आय के आधार पर टैक्स स्लैब तय होता है, जिससे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. आप चाहें तो पुराना या नया स्लैब चुन सकते हैं. अगर आपकी कुल आय टैक्स-फ्री सीमा में आती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

मुनाफा कम होने पर नहीं लगेगा टैक्स-
सोना दो साल बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो 12.5 फीसदी होता है. अगर मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. लेकिन अगर मुनाफा इससे ज्यादा है, तो इस पर 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा.

 

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