Budget 2024: अब 3 लाख रुपये तक की आय होगी Tax Free
Tax Free: अंतरिम बजट में सरकार ने आम आदमी को इनकम टैक्स से कोई राहत नहीं दी है। 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स से बचेगी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचाने के लिए आप आयकर अधिनियम की धारा 87ए का उपयोग कर सकते हैं।
Haryana Update: 3 लाख रुपये तक की आय पर पहले की तरह टैक्स नहीं देना होगा अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। इसमें भी आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दी जा सकती है, जबकि अन्य व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दी जा सकती है।
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पुरानी टैक्स व्यवस्था को देखें
मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये है, भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता ने बताया। 2.5 लाख रुपये तक की आय को पुरानी कर व्यवस्था से छूट मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये पर 5% का टैक्स देना होगा। यानी उन्हें 12,500 रुपये का टैक्स देना होगा। इसके बावजूद, इस टैक्स को सरकार आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत माफ कर देती है।
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इसमें एक पेंच भी है। अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से एक रुपये भी अधिक है, तो आपको एक रुपये पर नहीं बल्कि दो लाख पांच सौ रुपये पर टैक्स देना होगा। 2.5 लाख रुपये पर 5% टैक्स देनदारी अब 12,500 रुपये होगी। शेष 1 रुपये पर 20% टैक्स देना होगा। यानी को 12,501 रुपये का टैक्स देना होगा