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income tax return ना भरना पड़ सकता है भारी , जाना पड़ सकता है जेल

income tax return : अगर आपकी आय भी टैक्स का भुगतान करने की श्रेणी में आती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा और टैक्स भी देना होगा।
 
Income Tax Return
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income tax return : अगर आपकी आय भी टैक्स का भुगतान करने की श्रेणी में आती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा और टैक्स भी देना होगा। यदि आप विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं और इनकम टैक्स (ITR fill na karne par saja) नहीं भरते हैं, तो आप भी जेल जा सकते हैं।

 

इनकम टैक्स विभाग भी केस कर सकता है, लेकिन केस करने के लिए कुछ नियम हैं।
इन हालात में जुर्माना भुगतान करना होगा:


ITR फाइल भरने की अंतिम तारीख बीतने के बाद, इसे बाद में भी भरा जा सकता है, लेकिन जुर्माने के साथ। इस मामले में आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। 
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department update) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको टैक्स भरने की अंतिम तारीख तक ITR दाखिल करना होगा, नहीं तो आपको भारी भरकम फाइन के साथ टैक्स भुगतान करना होगा। 

विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है-
टैक्सपेयर्स के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग द्वारा कुछ स्थितियों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि आप फाइलिंग नहीं करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपये तक का भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 

 

यदि आप समय सीमा तक कर बकाया भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको बकाया राशि पर ब्याज (panelty on ITR filling) देना पड़ सकता है। टैक्सेबल आय न होने पर इसे 1,000 करने का तक कम कर सकते हैं।

ब्याज और पेनाल्टी के लिए भी नियम हैं—

यदि आपने ITR (ITR Late Filling Rules) को गलती से फाइल नहीं किया है, तो विभाग भी पेनाल्टी लगा सकता है। टैक्स देनदारी का पचास प्रतिशत इस पेनाल्टी से मिलेगा।

यदि आप जानबूझकर आयकर रिटर्न (ITR) को फाइन नहीं करते हैं, तो इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। आपको यह पेनाल्टी सिर्फ टैक्स देनदारी पर देनी होगी। आपको अपनी टैक् स देनदारी पर 1 फीसदी की दर से ब् याज भी मिल सकता है। ब् याज दर उसी दिन से देना होगा, जिस दिन ITR फाइल करने की अंतिम तारीख होगी।


इस मामले में जेल जा सकता है

टैक्स नहीं देने पर आपको जेल भी हो सकती है, लेकिन विभाग बहुत ही अलग-अलग मामलों में सजा देता है। आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ नियम हैं, इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। 


ITR फाइल नहीं भरने पर छह महीने से सात साल की जेल हो सकती है। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तों को भी बनाया है। टैक्स विभाग सिर्फ 10,000 रुपये से अधिक की आय पर मुकदमा कर सकता है।

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