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New Rule: किराए पर मकान देने वालों के लिए खुशखबरी, लागू हुआ ये नया नियम

केंद्र sarkar ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित इनकम पर tax कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 lakh rupaye वार्षिक से बढ़ाकर 6 lakh rupaye कर दिया है।
 
New Rule: किराए पर मकान देने वालों के लिए खुशखबरी, लागू हुआ ये नया नियम
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Haryana update, New Rule: केंद्र sarkar ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित इनकम पर tax कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 lakh rupaye वार्षिक से बढ़ाकर 6 lakh rupaye कर दिया है। यह नया नियम नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन यानि 1 अप्रैल से लागू हो गया है।किराए पर उपलब्ध अच्छी प्रॉपर्टी

वित्त वर्ष 2025- 26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला sitaraman ने किराए पर स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की वार्षिक सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे TDS के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी और छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को लाभ होगा।  

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इन व्यक्तियों पर भी लागू होगा प्रावधान

income अधिनियम की धारा 194- I के मुताबिक, किराए के तौर पर निवासी को कोई भी राशि देते समय लागू दरों पर income उस वक्त काटना चाहिए, जब किराए की income एक वित्त वर्ष में 2.4 lakh रूपए से ज्यादा हो। 

हालांकि, बजट 2025- 26 में किराए के रूप में income की इस कर कटौती सीमा को बढ़ाकर 50000 रूपए प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रावधान करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होगा।


छोटे करदाताओं और मकान owners को होगा लाभ

आसान शब्दों में समझें, तो यदि जमीन या मशीनरी को कुछ mhino के लिए किराए पर लिया जाता है और किराया 50000 रूपए से ज्यादा हैं, तो फिर TDS कटौती अनिवार्य होगी। 

किराए पर वार्षिक TDS सीमा को 6 lakh रूपए किए जाने से छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचेगा और अनुपालन बोझ भी कम होगा।