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प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Property Documents Tips:हर कोई खुद का मकान खरीदने की चाहत रखता है। कोई दुकान खरीदता है तो कोई जमीन में पैसा लगाता है। लेकिन, संपत्ति खरीद को लेकर कम जानकारी कई खरीदारों के लिए मुश्किल बन जाती है 

 
प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Haryana Update: ऐसे ही 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मकान, दुकान, जमीन या अन्य तरह की संपत्ति की स्थिति के बारे में स्पष्टता जाहिर करते हैं। यदि संपत्ति खरीदने से पहले इन दस्तावेजों को जांच लिया जाए तो खरीदार ठगी या जालसाजी से बच सकता है।

ग्राहक इन दस्तावेजों की जांच कर लें तो धोखे से बचे रहेंगे

जिस संपत्ति, मकान आदि को खरीदने जा रहे हैं तो उनके मूल दस्तावेज जांच लेने चाहिए। क्योंकि यह दस्तावेज संबंधित प्रॉपर्टी के प्रमाणिक होना साबित करते हैं और आप सही जगह पैसा लगा रहे हैं। नीचे लिस्ट देखिए -

सेल डीड (विक्रय लेख)
टाइटल डीड 
अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान
कंप्लीशन सर्टिफिकेट (नव निर्मित संपत्ति के लिए)
कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (निर्माणाधीन संपत्ति के लिए)

कन्वर्जन सर्टिफिकेट (यदि कृषि भूमि को गैर-कृषि में परिवर्तित किया जाता है)
खाता प्रमाणपत्र (विशेष रूप से बेंगलुरु में)
इंकंबरेंस सर्टिफिकेट (भार प्रमाणपत्र)
लेटेस्ट टैक्स रसीदें
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाण पत्र)

मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने और बेचने की निगरानी के लिए हर राज्य में संपत्ति रेगुलेटर रेरा है। यह संगठन खरीदारों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें फ्रॉड या किसी अन्य तरह के नुकसान से बचाता है तो वहीं बिल्डर या रियल स्टेट कंपनियों पर निगरानी रखता है और उनके लिए नियम लागू कर रखे हैं। बावजूद इन नियमों को अनदेखा करते हुए कुछ बिल्डर या प्रॉपर्टी सेल करने वाले लो ग्राहकों को झांसे में फंसा लेते हैं।

संपत्ति खरीदने से पहले क्या करें ग्राहक

यदि आप किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको रेरा रजिस्ट्रेशन और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।

 

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