Insurance Company News: इंश्योरेंस कंपनी से है परेशान, नहीं मिल रहा कोई समाधान, आइए जानते है कैसे मिल सकता है इन से छुटकारा
Insurance Company News: आज इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस एक मजबूत आधार बनकर मदद करता है, खासकर आर्थिक संकट में। यही कारण है कि आज हर कोई अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टर्म, लाइफ, हेल्थ, मोटर और अन्य बीमा पॉलिसीज खरीदता है। लेकिन बीमा पॉलिसी लेने के चक्कर में कई बार लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। बीमा कंपनी या उसके कर्मचारियों के व्यवहार से अक्सर शिकायतें आती हैं। ऐसी स्थिति में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आप इस मामले को कहाँ शिकायत कर सकते हैं? यहाँ जानें
शिकायत निवारण अधिकारी से बातचीत करें(Talk to Grievance Redressal Officer)
हर बीमा कंपनी में शिकायत निवारण विभाग है। ताकि कंपनी को शिकायत न मिलने का कोई आरोप न लगाया जा सके, आपको पहले मामले की शिकायत उस अधिकारी से करनी चाहिए। आप बीमा कंपनी की निकटतम शाखा में शिकायत कर सकते हैं या मेल के जरिए। ज्यादातर मामलों में शिकायतों का समाधान कंपनी के स्तर पर होता है, लेकिन अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आपके पास दूसरे उपाय हैं।
IRDAI को शिकायत भेजें(Send complaint to IRDAI)
बीमा कंपनी से शिकायत करने के 15 दिन के भीतर मुद्दा हल किया जाना चाहिए। लेकिन IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर IGMS का प्रयोग करके या complaints@irdai.gov.in पर मेल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, शिकायतों को इरडा के टोलफ्री नंबर पर फोन करके दर्ज कराया जा सकता है।
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यदि समाधान नहीं मिलता, तो यहाँ जाएं(If the solution is not found, go here)
आपको बीमा लोकपाल से भी शिकायत करने का अधिकार है अगर आपकी समस्या का समाधान इरडा में भी नहीं मिलता है या आप समाधान से संतुष् ट नहीं हैं। देश भर में कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। आप अपने स्थानीय बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने पर फॉर्म P-II और P-III भरना होगा। आपकी बीमा कंपनी की शाखा या वेबसाइट से जान सकते हैं कि बीमा लोकपाल कहां बैठता है। मेल से भी शिकायत कर सकते हैं। आपको ईमेल के बाद शिकायत की हार्ड कॉपी संबन्धित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में भेजनी होगी।