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Income Tax : खेती की जमीन पर देना होगा इतना टैक्स

Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर नए नियम लागू हुए हैं खेती की जमीन पर भी अब टैक्स लगेगा अगर आप भी जानना चाहते हैं की खेती के जमीन पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा तो आप सही जगह आए हैं आज हम आपको बताएंगे की खेती जमीन पर कितना टैक्स लगता है जानिए विस्तार से

 
Income Tax : खेती की जमीन पर देना होगा इतना टैक्स 

Haryana Update : सरकार व Income Tax विभाग की ओर से कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के नियम तय किए गए हैं। हाल ही में आयकर विभाग द्वारा Kheti भूमि पर लगने वाले कर को लेकर अपडेट दिया गया है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब वे Khet की Jamin की बिक्री करते हैं तो इससे मिलने वाली लाभ राशि पर उनको Tax नहीं देना होता है। बता दें कि Income Tax के नियमों के तहत Kheti की Jamin पर Tax देने या न देने को लेकर खास तरह की व्यवस्था की गई है।   


इतने तरह की होती है कृषि भूमि-

सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि फार्म Land कितने तरह की होती है। जानकारी के लिए बता दें कि कृषि भूमि दो तरह की होती है। कृषि भूमि को हम Agriculture Land भी कहते हैं। इस श्रेणी में रूरल यानी ग्रामीण इलाके की Jamin आती है। इसके अलावा अगर दूसरी Jamin की बात करें तो वो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में की कृषि Jamin होती है। ये Jamin ऐसे इलाके में होती है जो शहरों में आते हैं, वहां भी Khet हैं और लोग Kheti करते हैं। शहरों में आने वाली कृषि योग्य भूमि को Income Tax की नजरों में Agriculture Land नहीं माना जाता है। 


Income Tax कानून के मुताबिक ये हैं नियम- 


Income Tax के नियमों के मुताबिक जिस Jamin को Kheti की Jamin माना जाता है, तो उस Jamin पर लगने वाले Tax के बारे में Income Tax Act के Section 2 (14) में सब कुछ क्लियर किया गया है। इसके अलावा अगर Kheti की Jamin म्युनिसिपलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आती है और उस इलाके की जनसंख्या 10,000 या उससे भी ज्यादा है तो आयकर विभाग की नजरों में ये Jamin Agriculture Land नहीं है। इसके अलावा अगर म्युनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 10 हजार या इससे ज्यादा है तो ऐसे एरिया के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली Jamin को Agriculture Land नहीं माना जाएगा। 

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इस Jamin को नहीं माना जाता Agriculture लैंड-


इन दोनों नियमों के अलावा म्युनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड में 10 लाख से ज्यादा आबादी होने पर 8 किलोमीटर तक के इलाके में स्थित Jamin को Agriculture Land नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह म्युनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा होती है तो उस ऐरिया के चारों ओर 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाला इलाका Agriculture Land में शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण इस तरह की Jamin पर आपको Tax का भुगतान करना होगा। 


इस तरह की भूमि पर नहीं देना होगा टैक्स-


अगर ऊपर बताए गए दायरे अनुसार कोई भूमि Agriculture Land में शामिल है तो उसे आयकर कानून की नजर में कृषि योग्य भूमि माना जाता है और यह Jamin कैपिटल एसेट नहीं होती। इस स्थिति में उस Jamin की बिक्री से हुई कमाई पर कोई कैपिटल गेन Tax नहीं लगाया जा सकता है। वहीं अगर आपकी Kheti की Jamin ऊपर बताए गए दायरों अनुसार Kheti भूमि से बाहर आती है तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस Jamin पर आपको Tax का भुगतान भी करना होगा। 


इस हिसाब से तय होता है Income Tax-


अगर अर्बन Agriculture Land को खरीदने के बाद 24 महीने तक रखकर बेच दिया जाता है तो इससे मिले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ आपको 20 फीसदी तक Tax का भुगतान करना होता है। 24 महीने के अंदर बेचे जाने की स्थिति में मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन Tax लगेगा। कैपिटल गेन की रकम पर आपके Tax स्लैब के हिसाब से ही तय की जाती है।

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