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Income Tax Warning: इनकम टैक्स विभाग 10 साल बाद भी कर सकता है एक्शन, जानें क्या हैं वो गलती!

इनकम टैक्स विभाग ने 10 साल तक पुराने मामलों को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। अगर आपने आखिरी बार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की थी और उसे सही नहीं किया, तो विभाग 10 साल तक उस पर एक्शन ले सकता है। इसमें गलत जानकारी देने, आय छुपाने, या जबरदस्ती के निवेश दिखाने जैसी गलती शामिल हो सकती है। इनसे बचने के लिए सही और सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि विभाग किसी भी गलत ट्रांजैक्शन का पता लगा सकता है और उस पर फाइन भी लगा सकता है।
 
Income Tax Warning: इनकम टैक्स विभाग 10 साल बाद भी कर सकता है एक्शन, जानें क्या हैं वो गलती!
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Haryana update : इनकम टैक्स विभाग हमेशा लोगों की विभिन्न ट्रांजेक्शन्स पर नज़र रखता है और जब भी कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो तुरंत कार्रवाई करता है। यह आमतौर पर टैक्सपेयर्स द्वारा काले धन को छुपाने या टैक्स में हेरा-फेरी करने पर होता है। लेकिन कुछ लोग यह नहीं जानते कि अगर उन्होंने कोई गलती की हो, तो विभाग 10 साल बाद भी उन पर कार्रवाई कर सकता है।

गलतियां और टैक्स विभाग की कार्रवाई
इनकम टैक्स विभाग द्वारा उठाई जाने वाली कार्रवाइयां हमेशा साफ होती हैं, लेकिन कभी-कभी जान-बूझकर या अनजाने में की गई गलतियां भी टैक्सपेयर्स को बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी 10 साल पहले की गई हो, तो विभाग उस पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया था, जिसमें विभाग ने 10 साल पुरानी गड़बड़ी पर नोटिस भेजा और कार्रवाई की।

आवश्यकता है सही जानकारी देने की
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। किसी भी गलती से बचने के लिए आपको अपनी आय और अन्य वित्तीय जानकारी सही तरीके से दाखिल करनी चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है, तो आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। टैक्स विभाग अब पहले से ज्यादा सख्ती से जांच कर रहा है, और छोटी सी गलती भी आपको मुश्किल में डाल सकती है।

कब आ सकता है टैक्स नोटिस?

  1. तीन साल पुराने रिटर्न पर नोटिस: यदि विभाग को पिछले तीन वर्षों में दाखिल किए गए आयकर विवरणों में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो वह टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस दौरान विभाग संबंधित व्यक्ति से कोई अतिरिक्त टैक्स चुकाने की मांग भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 2021-2020 के रिटर्न पर कोई सवाल उठता है, तो व्यक्ति को जवाब देना पड़ सकता है।

  2. 10 साल तक का नोटिस: अगर कोई गलती छुपाई गई हो या गलत जानकारी दी गई हो, तो टैक्स विभाग 10 साल बाद भी नोटिस भेज सकता है। ऐसा केवल तब संभव है जब विभाग के पास ठोस प्रमाण हों, जैसे कि 50 लाख से अधिक की छुपाई गई आय। इसके तहत Section 148 of Income Tax Act, 1961 का उल्लंघन किया जाता है।

दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नवंबर 2023 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि विभाग केवल तब 10 साल पुराने मामलों पर नोटिस भेज सकता है, जब छुपाई गई आय 50 लाख रुपये से ज्यादा हो। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि विभाग को पुराने मामलों में कार्रवाई करने से पहले स्पष्ट नियमों का पालन करना चाहिए

ध्यान रखने योग्य बातें

  1. सही जानकारी देना: अपनी आय और अन्य विवरणों को सही तरीके से रिटर्न में दाखिल करना महत्वपूर्ण है।
  2. सभी दस्तावेज रखें: आपको अपनी आय से संबंधित सभी दस्तावेज़ और प्रमाण सही तरीके से रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
  3. गलती से बचें: किसी भी गलती से बचने के लिए रिटर्न भरते समय पूरी सतर्कता बरतें।