Income Tax : नौकरीपेशा वालों को मिली राहत, बजट 2025 में हुए ये बदलाव
Income Tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 को पेश किया है जिससे नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत मिली है आईए जानते हैं इस पर सैलरी में क्या असर हुआ है और क्या-क्या बदलाव हुए हैं

Haryana Update : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 पेश करते हुए मिडिल क्लास नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. अब 12 Lakh रुपये तक की सालाना Income पर कोई इनकम Tax नहीं लगेगा. इसके अलावा, मानक कटौती को मिलाकर यह सीमा 12.75 Lakh रुपये तक बढ़ जाएगी, जिससे अधिक लोगों को टैक्स-मुक्त Income का लाभ मिलेगा.
New Tax Regime में किए गए बदलावों के अनुसार, 12 Lakh रुपये तक की Income पर 80,000 रुपये की Tax छूट मिलेगी. उन्हें अब कोई Tax नहीं देना होगा. इसका मतलब यह है कि 8 से 10 Lakh रुपये तक कमाने वाले लोग, जो New Tax Regime में 10 प्रतिशत Tax के दायरे में आते हैं, वे पूरी राशि की छूट प्राप्त कर सकेंगे.
12 Lakh से अधिक है Salary तो कितना लगेगा टैक्स?
अब 13 Lakh रुपये सालाना Income वाले लोग 12 Lakh रुपये की सीमा से ऊपर आयकर बचा सकेंगे, जिसमें 75,000 रुपये का standard deduction और लगभग 30,000 रुपये की राहत शामिल है। पहले New और Old Tax Regime में 15 Lakh रुपये से अधिक Income पर 30 प्रतिशत Tax लगता था। अब, 20 Lakh से 24 Lakh रुपये की Income वाले व्यक्तियों के लिए Tax Slab 25% है। इससे उच्च Income वाले करदाताओं को कुछ राहत मिली है।
बजट 2025 में Tax Slab में बदलाव करने का मकसद मध्यम वर्ग के लिए Tax को कम करना और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ना, घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा देना है.
ऐसे में अगर आपकी सालाना Salary 12 Lakh रुपये से कम है तब तो आपको कोई Tax नहीं होगा, लेकिन अगर Salary 12 Lakh से ज्यादा है तो फिर आपको कितना Tax देना होगा. चलिए यहां समझते हैं.
सालाना Income Tax छूट कितना Tax लगेगा-
₹12 Lakh ₹80,000 0%
₹16 Lakh ₹50,000 7.5%
₹18 Lakh ₹70,000 8.8%
₹20 Lakh ₹90,000 10%
₹25 Lakh ₹1,10,000 13.2%
₹50 Lakh ₹1,10,000 21.6%
TDS में भी राहत-
Rent पर मिलने वाली वार्षिक Income पर TDS छूट सीमा 2.4 Lakh से बढ़ाकर 6 Lakh रुपये कर दी गई है. वरिष्ठ नागरिकों और छोटे करदाताओं को TDS के दायरे से राहत मिलेगी. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया, ‘इससे TDS के अधीन लेन-देन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को कम भुगतान प्राप्त करने में लाभ होगा.
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Old Tax Regime में कोई बदलाव?
ताजा घोषणा में Old Tax Regime में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अनुसार, करदाता उच्च कर दरों के साथ विभिन्न छूट और कटौती का दावा कर सकते हैं. यह व्यवस्था करदाताओं को अपनी कर देयताओं को कम करने की अनुमति देती है, जबकि Old Tax Regime की स्थिरता को बनाए रखती है.
पुरानी कर व्यवस्था के तहत मौजूदा कर स्लैब इस प्रकार हैं
Income सीमा (रुपये में) Tax रेट (%)
2,50,000 तक 0
2,50,001 – 7,00,000 5%
7,00,001 – 10,00,000 10%
10,00,001 – 12,00,000 15%
12,00,001 – 15,00,000 20%
15,00,000 से अधिक 30%
Old Tax Regime में विभिन्न धाराओं के तहत Tax छूट ले सकते हैं, जैसे…
सेक्शन 80C: पीपीएफ, ईएलएसएस और एलआईसी प्रीमियम जैसे निवेशों के लिए 1,50,000 रुपये तक.
सेक्शन 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम.
सेक्शन 24(B): होम लोन पर 2,00,000 रुपये तक का ब्याज.
एचआरए और एलटीए जैसी अन्य छूट.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या खास-
60-80 वर्ष की आयु वालों के लिए कर मुक्त सीमा 3 Lakh रुपये होगी. वहीं 80 वर्ष से अधिक वालों के लिए कर मुक्त सीमा 5 Lakh रुपये होगी.