IT Notice : अकाउंट में इतने पैसा होने पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस!
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Haryana Update, Income Tax Notice : आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट की वजह से लोगों ने कैश रखना कम कर दिया है। लोग ऑनलाइन पेमेंट को काफी सुरक्षित मानते हैं। इस वजह से वे अपने अकाउंट में पैसे जरूर रखते हैं। बैंक में रखे पैसों पर ब्याज भी मिलता है। इस बीच कई बार लोग अपने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा पैसे होने पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है।
जानकारी होना जरूरी-
देशभर में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट है जिसमें वे अपना पैसा जमा करते हैं और ज्यादातर ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट से होते हैं। इस अकाउंट में कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा रख सकता है। लेकिन इस पर एक शर्त है कि जमा की गई रकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे जुड़ी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी।
इतने से ज्यादा पैसे होने पर-
आपको बता दें कि हर बैंक में हर ग्राहक के अकाउंट में कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी ITR डिपार्टमेंट के पास होती है। ऐसे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी ग्राहक के खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जानी चाहिए। 10 लाख रुपये की यह सीमा म्यूचुअल फंड, नकद जमा, बॉन्ड और शेयरों में निवेश और ट्रैवलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड और ऐसी अन्य चीजों जैसे विदेशी मुद्रा की खरीद पर भी लागू होती है।