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Income Tax Notice: भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना घर आएगा इनकम टैक्स का Notice

Income Tax Notice: एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक पैसे बैंक खाते में जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी  के साथ होता हैं, जानिए पूरी खबर। 

 
Income Tax Notice

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की हाल ही में अधिकांश लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कैश लेना अभी भी आसान और सुविधाजनक लगता है। वहीं, आयकर विभाग से बचने के लिए कई लोग भी पैसे बदलते हैं। आपको लगता है कि आप टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपके पांच कैश ट्रांजेक्शन पर नज़र रखता है। इनकम टैक्स विभाग से सूचना मिलते ही आपको नोटिस मिल सकता है। आइए इनके बारे में जानें।

बैंक खाते में पैसे जमा करना: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक पैसे बैंक खाते में जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग (Tax Department) को दी जाती है। यह धन एक या अधिक खातों में जमा हो सकता है। अब आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत (Income Source) के बारे में पूछ सकता है क्योंकि आप निर्धारित सीमा से अधिक धन जमा कर रहे हैं।
 
फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा करना: एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक पैसे बैंक खाते में जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी (Fixed Deposit) के साथ होता है। यदि आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक एफडी में जमा करेंगे, तो आयकर विभाग आपसे धन के स्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है।

बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन: अगर आपने एक संपत्ति खरीदते समय 30 लाख रुपये या उससे अधिक का कैश ट्रांजेक्शन किया है, तो संपत्ति रजिस्ट्रार (property registrar) इस बारे में आयकर विभाग को सूचित करेगा। आयकर विभाग ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन की वजह से पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए हैं।
 
क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान: अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक होता है और आप इसे कैश से भुगतान करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पैसे का स्रोत क्या है। वहीं, अगर आप किसी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप धन कहां से लाए हैं।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना: अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में बहुत अधिक नकदी का इस्तेमाल होगा, तो आयकर विभाग इससे भी सचेत होगा। आयकर विभाग को जानकारी मिलती है अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करता है। यही कारण है कि आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए हैं।

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