FD पर Income Tax छूट, लाखों को होगा फायदा – जानिए पूरी खबर!
बैंक FD पर अब Income Tax छूट मिलने वाली है, जिससे लाखों निवेशकों को फायदा होगा। अगर आप FD में निवेश करते हैं, तो अब आपको टैक्स पर कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जानिए इस नई सुविधा से कैसे आपका पैसा और बढ़ सकता है। नीचे पूरी जानकारी देखें।
एफडी पर इनकम टैक्स
आज के समय में लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडी में निवेश करते हैं। लेकिन, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लगता है, जो व्यक्ति के आयकर स्लैब पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपका स्लैब ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है।
बैंकों की मांग
फरवरी में पेश होने वाले बजट से पहले बैंकों ने वित्त मंत्रालय से एक बड़ी मांग की है। बैंकों ने कहा है कि एफडी पर टैक्स को हटाया जाए, जिससे निवेशकों को सीधा फायदा होगा और एफडी में निवेश बढ़ेगा। इस कदम से बैंकों को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर लोग ज्यादा एफडी में निवेश करेंगे तो बैंकों के पास ज्यादा फंड होगा।
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बचत को बढ़ावा देना
महंगाई के कारण लोगों की बचत कम हो रही है, इसलिए बैंकों ने यह सुझाव दिया कि एफडी पर टैक्स छूट दी जाए, ताकि लोग ज्यादा बचत कर सकें। इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और वित्तीय संकट कम होगा।
एफडी पर टैक्स में बदलाव
बैंक प्रतिनिधियों का सुझाव है कि एफडी पर टैक्स को लांग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है, तो टैक्स की दर भी कम हो सकती है और निवेशकों को ज्यादा फायदा हो सकता है।
कैसे होगा फायदा
मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये की एफडी 5 साल के लिए की है, और आपको 8% ब्याज मिलता है। इसमें आपको कुल 4 लाख रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें 40,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 3.6 लाख रुपये पर टैक्स काटा जाएगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको 1.8 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन, अगर इस पर LTCG टैक्स लागू होता है, तो आपको सिर्फ 45,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि आप 63,000 रुपये बचा सकते हैं, यानी आधे से ज्यादा पैसे बचेंगे।
यह बजट एफडी निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है।