Income Tax : इन ट्रांजेक्शन को करने से पहले जान ले टैक्स के नियम
Income Tax : आज की खबर आपके लिए बहुत काम की होने वाली है अगर आप भी साल में यह ट्रांजैक्शन करते हो तो इनकम टैक्स विभाग इन पर नजर रखता है और आपको इसका हर्जाना चुकाना पड़ सकता है जानिए पूरी डिटेल

Haryana Update : Income Tax Department की ओर से समय-समय पर Transaction पर नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसी Cash Transaction करते हैं जो हाई वैल्यू Transaction होती है तो Department की ओर से आपको तुरंत ही Notice जारी कर दिया जाता है और आपकी परेशानी बढ़ जाती है। युं तो Cash की Transaction सेफ है, लेकिन आपको बता दें की ट्रांजेक्शनस में एक Transaction ऐसी भी है, जिसे करने से आपको मुश्किलों का सामना ही नहीं बल्कि आप Income Tax की रड़ार पर भी आ सकते हैं।
एक साल में न करवाएं इससे ज्यादा राशि की एफडी-
अगर आप FD में निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको एक साल में 10 Lakh रुपये से ज्यादा की राशि को जमा नहीं कराना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में Income Tax Department की ओर से आपको Notice दिया जा सकता है। फिर भले ही वो एक बार में जमा किए हों या फिर आप उन्हें कई बार Cash Trasaction में जमा कराए।
Income Tax Department की ओर से इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है और आपको Notice भी भेजा जा सकता है। ऐसे में FD में अधिकतर पैसे Check के जरिए ही जमा कराने चाहिए। एक वित्त वर्ष में आपको 10 Lakh रुपये या उससे अधिक की राशि Cash में जमा न कराए।
Bank Account में Cash Deposit के ये हैं Rule-
हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी Bank या फिर किसी को-ऑपरेटिव Bank में आप एक या फिर एक से ज्यादा खातों के अंदर 10 Lakh रुपये या फिर इससे ज्यादा Cash को जमा कराते हैं तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी सबसे पहले Bank को देनी होगी।
जब आप ये जानकारी Bank में देंगे तो Bank इस जानकारी को Income Tax Department को देगा। ये Rule FD जैसा ही रहने वाला है। इस तय लिमिट से अधिक रकम जमा करने Income Tax Department की ओर से Notice आ सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
Property Transaction के लेकर ये हैं Rule-
अगर कोई व्यक्ति एक साल में 30 Lakh रुपये यास फिर इससे भी ज्यादा अमाउंट की Property ट्रांनजेक्शन या इससे ज्यादा की धनराशि Property में खरीद या बिक्री करते हैं तो ऐसे स्थिति में Property Registar को इसकी जानकारी Income Tax के अधिकारियों को देनी होती है। ऐसे में आयकर Department की ओर से आपसे सवाल किया जा सकता है कि इतने बड़ी Transaction का स्त्रोत क्या है। इसके अलावा भी कई और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
8th Pay Commission: CSS प्रेसिडेंट ने सरकार के फैसले को बताया प्रोग्रेसिव, की ये अहम मांग
एक साल में खरीद सकते हैं इतने शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर-
अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड को खरीदने के लिए एक बड़ी राशि में Cash को जमा कराते हैं तो ऐसे में आप मुसिबत में फर सकते हैं और आपकी परेशानी बड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 Lakh रुपये या फिर उससे ज्यादा राशि के शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीदता है तो ऐसे में इसकी जानकारी इंस्टीट्यूशंसय द्वारा Income Tax Department को दे दी जाती है।
Credit Card को लेकर हैं ये Rule-
अगर आप Credit Card के Bill का भुगतान कर रहे हैं और आपको Bill एक Lakh रुपये से ज्यादा का है तो ऐसे में एक बार में इस Bill को नकद में भी भर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में Department द्वारा आपको Notice जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही में अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 Lakh रुपये या फिर उससे ज्यादा के Credit Card Bill का भुगतान Cash में करते हैं तो ऐसे में भी आपको पैसों के स्त्रोत के बारे में जानकारी देनी होती है।