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Income Tax ने Pan Card को लेकर जारी की चेतावनी! इन लोगो को देना पड़ेगा 10,000 जुर्माना

Income Tax Department :पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक आईडी है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है। पैन कार्ड के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी कुछ गलतियाँ महंगी साबित हो सकती हैं।
 
Income Tax ने Pan Card को लेकर जारी की चेतावनी
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Income Tax Department (Haryana Update) : पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक आईडी है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है। पैन कार्ड के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी कुछ गलतियाँ महंगी साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि किन चार गलतियों की वजह से आयकर विभाग की ओर से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और आपके पैन कार्ड मामले में कब कार्रवाई हो सकती है:

दो पैन कार्ड होना-
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो यह भारतीय आयकर अधिनियम के तहत अपराध है। ऐसे मामलों में आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ऐसा तब हो सकता है, जब आपने दो बार पैन कार्ड के लिए आवेदन किया हो।

एक से ज़्यादा पैन कार्ड आवेदन-
कभी-कभी कोई व्यक्ति दो बार पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपको पहले पैन कार्ड नहीं मिला है और आप दोबारा आवेदन करते हैं, तो दो पैन कार्ड बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैन कार्ड में गलत जानकारी-
अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है और आप दूसरा पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया में देरी और जुर्माना लग सकता है। इसके बजाय, आपको अपनी गलती को सुधारने के लिए सीधे आयकर विभाग से संपर्क करना चाहिए।

शादी के बाद पैन कार्ड में बदलाव-
शादी के बाद महिलाओं का नाम बदल जाता है, लेकिन पैन कार्ड में बदलाव के लिए नया कार्ड बनवाना सही नहीं है। अगर आपको नाम, सरनेम या जन्मतिथि में कोई बदलाव करवाना है, तो आपको सबसे पहले पैन कार्ड में सुधार करवाना चाहिए। नया पैन कार्ड बनवाने से आपके पास दो पैन कार्ड हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं। पैन कार्ड कैसे रद्द करें? आप पैन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन रद्द कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको यूटीआई या एनएसडीएल के केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन में आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पैन कार्ड खो जाने पर क्या करें?
पैन कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा और नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। याद रखें, पैन कार्ड का दुरुपयोग करना या एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। इन सभी नियमों का पालन करें ताकि आप किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकें।