Income Tax Department से आई पड़ी अपडेट, जाने किन 5 ट्रांजैक्शंस पर आयकर विभाग हमेशा रखता है नजर
Haryana Update: लेकिन आपको भले ही लगता हो कि आप कैश ट्रांजेक्शन से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपकी 5 कैश ट्रांजेक्शन पर चील की नजर रखता है। आज के समय में ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्हे कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह आयकर विभाग की नजर से बचे रह सकें।
आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को अगर भनक लग गयी तो आपको नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है। और इनकम टैक्स का नोटिस आप कोर्ट (Court) के चक्कर भी कटवा सकता है साथ ही कई केसेस (Tax Cases) में तो लोगो को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। आइए इसे विस्तार से जानते है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष (Financial year) में कोई 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा (Fixed Limit) से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।
वैसा ही एफडी (Fixed Deposit) के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक एफडी में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करेंगे तो कोई शक होने पर आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत (Income source) को लेकर सवाल पूछ सकता है।
जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है,